Patna News : कोचिंग संस्थानों के लिए दिसंबर से काम करने लगेगा पोर्टल
जिले में संचालित निजी कोचिंग संचालकों के निबंधन और नयी कोचिंग को संचालित करने के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है
-पोर्टल से ही फायर एनओसी के लिए कर सकेंगे आवेदन
संवाददाता, पटनाजिले में संचालित निजी कोचिंग संचालकों के निबंधन और नयी कोचिंग को संचालित करने के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. कोचिंग संचालकों के निबंधन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से पोर्टल डेवलप किया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिये ऑनलाइन पोर्टल दिसंबर के दूसरे सप्ताह से काम करने लगेगा. पोर्टल की प्रोग्रामिंग इस तरह से की गयी है कि कोचिंग संस्थानों को अग्निशमन विभाग से एनओसी के लिए आवेदन भी डेवलप किये जा रहे पोर्टल के माध्यम से ही कर सकेंगे. फायर एनओसी के लिए आवेदन देने के लिए कोचिंग संस्थानों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पोर्टल पर ही एक स्लॉट ऐसा होगा जिसे ओपेन कर कोचिंग संस्थानों के संचालक फायर एनओसी के लिये डायरेक्ट अप्लाइ कर सकेंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पोर्टल शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है.
जिले के 363 में 79 कोचिंग ही पाये गये योग्य
जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की ओर से जिले के 363 में 314 कोचिंग संस्थानों की जांच की गयी. गठित जांच दल द्वारा इनमें से 79 कोचिंग ही योग्य पायी गयीं. वहीं जांच दल द्वारा दी गयी रिपोर्ट में बताया गया कि 191 कोचिंग संस्थान बंद पाये गये. 20 कोचिंग संस्थान फायर एनओसी के बाद ही निबंधन करा सकते हैं. इसके साथ ही कोचिंग संस्थान की ओर से अपूर्ण दस्तावेज दिखाया गया. तैयार किये जा रहे नये पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निबंधन और आवेदन देने के साथ ही आवेदकों को ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा भी प्रदान की जायेगी.
निबंधन के लिए पांच हजार रुपये देना होगा शुल्क
निजी कोचिंग संचालकों को निबंधन के लिये पांच हजार रुपये और रिन्युअल के लिये तीन हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा. पोर्टल में अलग 10 कॉलम दिये जायेंगे जिसे भरने के बाद ही निबंधन की प्रक्रिया एक्सेप्ट होगी. पोर्टल में आवेदकों से अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किये गये एनओसी, मकान मालिक से किये गये रेंट एग्रीमेंट के कागजात, तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न की फोटोकॉपी, प्रोस्पेक्टस और सिलेबस की प्रति, शिक्षकों के शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र, शिक्षेकेत्तर कर्मियों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी समेत बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत बुनियादी सुविधाओं का डिटेल शेयर करना होगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है