संवाददाता, पटना : उप मुख्य पार्षद संघ ने मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षदों के बीच अधिकारों के बंटवारे और उप मुख्य पार्षदों के अधिकार बढ़ाने की मांग की है. शुक्रवार को विद्यापति भवन में बिहार उप मुख्य पार्षद संघ की बैठक आयोजित की गयी, जिसकी अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष पिंटू रजक ने कहा कि नगरपालिका एक्ट 2007 में संशोधन कर सीधे जनता द्वारा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव कराया गया, लेकिन दोनों के अधिकारों में काफी असमानताएं हैं. सभी अधिकार सिर्फ मुख्य पार्षदों में निहित हैं. संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजय प्रमोद यादव ने कहा कि जब तक उप मुख्य पार्षदों को अधिकार नहीं मिलता है, तब तक विकास संभव नहीं है. ताजपुर नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद अनिकेत कुमार अंशु ने कहा कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के बीच विभाग भी बांट कर उनको कार्य करने का अधिकार मिले.
उप मुख्य पार्षदों को अधिकार देने पर कर रहे विचार : नितिन नवीन
सभा में नगर विकास मंत्री नितिन नवीन भी उपस्थित रहे, जिन्हें सभी बातों से अवगत करवाया गया. उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उप मुख्य पार्षदों को अधिकार देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वे भी जनता के ही मत से चुनाव जीत कर आये हैं. बैठक में रिंकू सिंह बिहटा, कन्हैया सिंह मोकामा, राजीव प्रसाद एकंगरसराय डाॅ मोनालिसा मुजफ्फरपुर, नाजिया हसन दरभंगा, आनंद कुमार मुरलीगंज, आशुतोष गुप्ता सीतामढ़ी, लालबाबू प्रसाद मोतिहारी, शंकर यादव मनेर, दानिश मलिक बिहारशरीफ अनीता राय बेगूसराय, रमन गुप्ता बेतिया, गोलू कुमार देव, मिथलेश सिंह कुदरा सहित राज्य के कई नगर निकाय के उप मुख्य पार्षद उपस्थित रहे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है