पटना: उद्योग विभाग ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ निजी भागीदारी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापना के लिए पॉलिसी 2020 जारी की है. इसमें सबसे अहम यह कि इन संयुक्त उपक्रमों को निजी कंपनियां लीड करेंगी. इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की पूंजीगत हिस्सेदारी 49 फीसदी से अधिक नहीं होगी. साथ ही राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की संयुक्त उपक्रम की किसी भी तरह की वित्तीय देनदारी नहीं होगी. इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनी की होगी.
लॉकडाउन और आर्थिक मंदी से प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को बाहर लाने के लिए उद्योग विभाग ने यह कदम उठाया है. इससे पहले राज्य सरकार ने निजी और सरकारी कंपनियों के संयुक्त उपक्रम स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. इसके आधार पर उद्योग विभाग ने संयुक्त क्षेत्र का व्यापक नियम व पॉलिसी जारी की है. इसके आधार पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां निवेश करेंगी.
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अभी पॉलिसी के अभाव में निवेश नहीं हो पा रहा था. इस पॉलिसी के जरिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कपंनियों के अधिकार और उनकी लक्ष्मण रेखा साफ कर दी गयी है. इससे संबंधित नोटिफिकेशन विभाग ने जारी कर दिया है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya