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निर्देश . बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का होगा समाधान

फील्ड ड्यूटी के नाम पर कार्यालय से बाहर रहने वाले बिजली कंपनी के इंजीनियर और कर्मियों पर लगाम लगेगी.

मंगल व शुक्र को ऑफिस में रहना होगा बिजली कंपनी के इंजीनियर व कर्मी को

संवाददाता,पटना

फील्ड ड्यूटी के नाम पर कार्यालय से बाहर रहने वाले बिजली कंपनी के इंजीनियर और कर्मियों पर लगाम लगेगी. विशेष परिस्थिति को छोड़कर अनिवार्य रूप से उन्हें कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा है.उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर करने के लिए कंपनी ने हरेक मंगलवार व शुक्रवार को सुबह 10 बजे से एक बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. सामान्य दिनों में भी कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर वरीय अधिकारियों को अपने कनिष्ठों को जानकारी देनी होगी.कंपनी ने इन निर्देशों का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

फील्ड ड्यूटी में रहने के कारण क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी कार्यालय में नहीं मिलते हैं

कंपनी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राय: उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि फील्ड ड्यूटी में रहने के कारण क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी कार्यालय में नहीं मिलते हैं. इससे उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं का समाधान कराने में परेशानी होती है.कंपनी ने पत्र जारी कर कहा है कि कार्यालय अवधि सुबह 10 से शाम पांच बजे तक का है. ऐसे में अगर इंजीनियर या अन्य कर्मियों को फील्ड भ्रमण की मजबूरी हो तो वे कार्यालय वापस आने की जानकारी अपने कनिष्ठों को अनिवार्य रूप से दें ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो. विशेष रूप से प्रशाखा स्तर से लेकर अंचल स्तर तक सभी पदाधिकारी/कर्मचारी प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को सुबह 10 बजे से एक बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें. केवल आपात या आपदा की स्थिति में भी रहें अनुपस्थित

कंपनी के कर्मी इस अवधि में तभी अनुपस्थित होंगे जब कोई आपात या आपदा की स्थिति आ जाए वरना उन्हें निश्चित रूप से कार्यालय में मौजूद रहना होगा। इस व्यवस्था की सूचना स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है. इसके अलावा प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को लगने वाले कैम्प का भी प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है ताकि उपभोक्ता अपनी समस्याओं का निवारण कर सकें. कंपनी ने कैंप में आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण ऑन द स्पॉट करने को कहा है. अगर मीटर जांच व स्थल निरीक्षण जरूरी है ,तो आवेदनों का सात दिनों के भीतर उसका निबटारा करने को कहा गया है.

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