संवाददाता, पटना बार-बार नोटिस देने पर भी संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले संपत्तिधारकों पर अब कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा रही है. पटना नगर निगम द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा ‘158’ के तहत पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के आलोक में कुल 491 गैर सरकारी संपत्तिधारकों को कुर्की नोटिस भेजा गया था, जिसमें सूचित किया गया था कि नोटिस में वर्णित राशि जमा नहीं करने पर पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर वसूली विनियम, 2013 के तहत भुगतान में चूक के कारण अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जायेगी. टीम के साथ दंडाधिकारी भी घूमेंगे : सभी वार्डों में कुर्की के लिए पटना नगर निगम की टीम के साथ दंडाधिकारी भी घूमेंगे. हर दिन के लिए पटना नगर निगम ने दंडाधिकारी से इसकी मांग की है. गौरतलब है कि कुर्की के लिए पटना नगर निगम ने पत्र के माध्यम से एक दंडाधिकारी और एक सेक्शन लाठी बल (08 पुरुष व 04 महिला) की प्रतिनियुक्ति 13 से 25 जनवरी तक करने की मांग की गयी है.
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