IPRD के पूर्व सहायक निदेशक कन्हैया कुमार की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट ने दिया आदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सहायक निदेशक कन्हैया कुमार व उनकी पत्नी स्नेहा राज की लगभग दो करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी.

By Anand Shekhar | April 15, 2024 10:35 PM

पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी सह निगरानी जज बृजेश कुमार पाठक की अदालत ने सोमवार को तत्कालीन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कन्हैया कुमार व उनकी पत्नी स्नेहा राज के नाम लगभग एक करोड़ 96 लाख 34 हजार 893 रुपये की चल-अचल संपत्तियों को पहचान करते हुए जब्त करने का फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक माह के भीतर सभी संपत्तियों को डीएम को सौंप दें, अन्यथा डीएम अपने स्तर से जब्त करने की कार्रवाई करेंगे.

2014 में कन्हैया कुमार के आवास पर हुई थी छापेमारी

आर्थिक अपराध ईकाई के विशेष लोक अभियोजक शांति कुमार मिश्रा ने बताया कि निगरानी ने 23 जनवरी, 2014 को कन्हैया कुमार के आवास पर छापामारी की थी और उनके पास से अकूत संपत्ति के कागजात और 16 लाख नकद बरामद किया था. साथ ही विभिन्न बैंकों के खातों में जमा रुपये के संबंध में जानकारी मिली थी. इसके बाद निगरानी ने कन्हैया कुमार व उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसके बाद विशेष कानून के तहत उनकी चल व अचल संपत्तियों को जब्त करने का लिए चार अगस्त, 2018 को आवेदन दिया था.

कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का दिया फैसला

विशेष लोक अभियोजक शांति कुमार मिश्रा ने बताया कि जब निगरानी ने उनके चल-अचल संपत्तियों की छानबीन की, तो कन्हैया कुमार व उनकी पत्नी के नाम से विभिन्न बैंकों में जमाराशि और अवैध रूप से आठ प्लॉट अर्जित करने की जानकारी मिली. इधर, कोर्ट ने उक्त दोनों पक्षों को सुनने के बाद सहायक निदेशक कन्हैया कुमार व उनकी पत्नी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का फैसला दिया.

ये प्रॉपर्टी होगी जब्त

इसमें प्रमुख रूप से पटना व दानापुर में आठ प्लॉट व फ्लैट शामिल हैं. इसके अलावा एसबीआइ पटना, एक्सिस बैंक, एचएसबीसी पटना और बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा राशि, दानापुर के धनौत में 2 कट्ठा 6 धूर जमीन, विला अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 301, अशोक चक में जमीन व एक मंजिला मकान शामिल है.

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