बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2024 पर लगी कैबिनेट की मुहर
संवाददाता,पटना
वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के प्रावधानों को सरल बनाया गया है. इसके लिए बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2024 पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है . नये नियमावली के अनुसार नामांकन के आधार पर 25 लाख तक के वस्तुओं और कार्यों की खरीद के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार, 25 लाख से एक करोड़ तक वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग और एक करोड़ से अधिक की खरीद से पहले वित्त विभाग की सहमति और मंत्रिमंडी की स्वीकृति को अनिवार्य किया गया है.
गैर परामर्शी सेवाओं की खरीद नियम भी बदले गये : नामांकन के आधार पर 50 लाख तक की गैर परामर्शी सेवाओं की खरीद के लिये प्रशासी विभाग और 50 लाख से अधिक के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन आवश्यक होगी. परामर्शी सेवाओं की खरीद में परामर्श की गुणवत्ता को प्रभावी बनाने की दृष्टिकोण से गुणवत्ता और लागत आधारित चयन पद्धति लागू किया गया है.वहीं स्थानीय औद्योगिक इकाई या उद्यम को बढ़ावा देने के लिए निष्पादन सुरक्षा से छूट के साथ-साथ प्रदर्शन प्रतिभूति में भी 50 %छूट दी गयी है.
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