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Patna : दाई की हत्या के जुर्म में रेलवे इंजीनियर और उसकी पत्नी को उम्रकैद

पटना की एक सत्र अदालत ने 17 मई, 2022 की रात में दाई की हत्या करने के जुर्म में रेलवे के एक इंजीनियर और उनकी पत्नी को उम्रकैद सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

न्यायालय संवाददाता, पटना :पटना की एक सत्र अदालत ने घरेलू दाई की हत्या और हत्या के सबूत मिटाने के जुर्म में बुधवार को रेलवे के एक अभियंता और उसकी नर्स पत्नी को उम्रकैद सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाने के मानिकपुर गांव के मूल निवासी हरे कृष्ण मुरारी और उसकी पत्नी रागिनी कुमारी को अपनी दाई की हत्या करने और सबूत मिटाने के जुर्म में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को ढाई-ढाई वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. मामले के एपीपी अरविंद कुमार सिन्हा और सरोज कुमारी ने बताया कि घटना वर्ष 2022 की है . रेलवे में जूनियर इंजीनियर हरे कृष्ण मुरारी पटना के चित्रगुप्त नगर में एक किराये के मकान में अपनी पत्नी रागिनी कुमारी के साथ रहते थे. उनकी पत्नी पीएमसीएच में नर्स हैं. उन्होंने आगे बताया कि घर में रहने के कारण हरे कृष्ण मुरारी की अतरंगता दाई शमीमा खातून उर्फ सीमा के साथ बढ़ गयी थी, जिसको लेकर पति-पत्नी में झगड़ा होता था. 17 मई, 2022 की रात में ऐसे ही एक झगड़े के बाद दोनों ने मिलकर दुपट्टे से गला घोंट कर दाई की हत्या कर दी और सबूत छुपाने के लिए लाश को बालकनी की रेलिंग से लटका दिया था. मामले की प्राथमिकी पत्रकार नगर थाने में मृत दाई के पिता के बयान पर दर्ज की गयी थी.

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