राशन कार्ड (Ration card bihar) बनाने के लिए अब नोटरी से एफिडेविट या शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है. अब सिर्फ स्वघोषित शपथ पत्र दे देने से ही काम हो जायेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नये राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में इसको लेकर प्रावधान है.
इस प्रावधान के तहत नया राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म ‘क’ तथा कार्ड में सदस्यों का नाम जोड़ने आदि के लिए फॉर्म ‘ख’ में आवेदन करना होगा. इसे बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है. इन दोनों फाॅर्म में शपथपत्र का प्रावधान है, जिसे कोरोना संक्रमण काल में जीविका के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले आवेदनों के लिए शिथिल करते हुए स्वघोषित शपथपत्र लेने का प्रावधान किया गया है.
लोगों को राशन कार्ड बनवाने में परेशानी नहीं हो इसके लिए पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी आपूर्ति निरीक्षक आदि संबंधित पदाधिकारियों को इसको लेकर सूचित कर दिया जाये. नये प्रावधान के साथ राशन कार्ड बनवाने के लिए आने वाले आवेदनों को स्वीकार किया जाये.
Posted By: Thakur Shaktilochan