Bihar News: फ्लैट-दुकान के विस्तार पर अब देना होगा इतना अतिरिक्त चार्ज, RERA ने जारी किया आदेश

Bihar News: बिहार के बिल्डरों और प्रमोटरों के लिए रेरा ने नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब दुकान या फ्लैट का विस्तार करने पर बिल्डरों को 2 लाख से 8 लाख तक का अतिरिक्त चार्ज देना होगा.

By Anand Shekhar | November 5, 2024 7:44 PM

Bihar News: बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से स्वीकृत परियोजनाओं में नये फ्लैट, दुकान, ऑफिस या भूखंड का विस्तार करने पर अब बिल्डरों को निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त राशि देनी होगी. यह राशि दो लाख रुपये से लेकर आठ लाख रुपये तक होगी. इसके साथ ही परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले दो तिहाई आवंटियों की शपथ पत्र पर सहमति भी अनिवार्य होगी. इसको लेकर बिहार रेरा ने कार्यालय आदेश जारी किया है.

कितना देना होगा चार्ज

रेरा सचिव ने कहा कि रेरा में रजिस्टर्ड परियोजनाओं के मैप और स्वीकृत योजना के संशोधन को लेकर मिलने वाले आवेदनों पर कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त शुल्क तय किया गया है. इसके तहत किसी परियोजना में 20 तक अतिरिक्त फ्लैट, दुकान, कार्यालय या भूखंड के लिए दो लाख रुपये अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा. इसी तरह, 21 से 40 तक अतिरिक्त फ्लैट, दुकान, कार्यालय, भूखंड के लिए चार लाख रुपये, 41 से 60 तक अतिरिक्त फ्लैट, दुकान, कार्यालय, भूखंड के लिए छह लाख रुपये और 60 से अधिक अतिरिक्त फ्लैट, दुकान, कार्यालय, भूखंड के लिए आठ लाख रुपये तक का अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का निर्णय लिया गया है.

सभी आवंटियों के नाम, इ-मेल और संपर्क नंबर भी जमा होंगे

प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में प्रमोटर्स को बुकिंग कराने वाले सभी आवंटियों का नाम, इ-मेल आइडी, पता और संपर्क नंबर जमा कराना होगा. परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले दो तिहाई आवंटियों की शपथ पत्र पर सहमति जरूरी होगी.

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प्रमोटर को देना होगा हलफनामा

प्रमोटर हलफनामा देंगे कि आवंटियों के नाम और संख्या सही है तथा किसी भी विसंगति के लिए उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. हलफनामे में यह भी उल्लेख रहेगा कि मैप में परिवर्तन के कारण परियोजना के पूरा होने में देरी से उन आवंटियों को मुआवजा मांगने के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा. जिन्होंने परिवर्तन से पहले बुकिंग कराई थी तथा प्रत्येक आवंटी को अलग-अलग पार्किंग स्थान मिलेगा.

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सेल अग्रीमेंट भी जमा कराएंगे बिल्डर

बिल्डर को संशोधित मैप और भवन निर्माण का अनुमति प्रमाण पत्र और संशोधित मैप के अनुसार उपलब्ध दुकान, फ्लैट, भूखंड, कार्यालय का संशोधित सेल एग्रीमेंट भी जमा कराना होगा.

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