तीन बिल्डरों के खिलाफ रेरा ने जारी किया वारंट

बिहार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने तीन बिल्डरों के विरुद्ध वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | August 17, 2024 1:36 AM

पटना. बिहार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने तीन बिल्डरों के विरुद्ध वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है. रेरा के आदेश का पालन नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गयी है. प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह एवं सदस्य एसडी झा के संयुक्त पीठ ने पाटलीग्राम बिल्डर्स, लखन होम्स और शशिकांत जैसकौन इंटरबिल्ड लिमिटेड के विरुद्ध यह आदेश जारी किया है. रेरा के अनुसार, शिकायतकर्ता राजीव शर्मा और रेणु देवी ने अलग-अलग मामलों में पाटलीग्राम बिल्डर्स के विरुद्ध पैसे वापस करने को लेकर शिकायत वाद दायर किया था. प्राधिकरण ने राजीव को ब्याज के साथ 20 लाख 87 हजार 176 रुपये, जबकि रेणु देवी को ब्याज के साथ 16 लाख 80 हजार रुपये 60 दिनों के अंदर वापस करने का आदेश दिया था, मगर बिल्डर की ओर से सुनवाई के दौरान कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया. इसी तरह ममता कुमारी की शिकायत पर शशिकांत जैसकौन इंटरबिल्ड लिमिटेड को पांच लाख 34 हजार रुपये 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था. वहीं, संजीव कुमार की शिकायत पर लखन होम्स को 16 लाख 80 हजार 60 दिनों में वापस करने का आदेश पारित किया गया था मगर इन दोनों मामलों में भी प्रोमोटर के द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया. रेरा के शो-काज नोटिस का जवाब नहीं देने पर तीनाें बिल्डरों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है.

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