रेरा के आदेश और कार्यवाही की सत्यापित प्रति अब ले सकते हैं ऑनलाइन
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार के आदेश और कार्यवाही की सत्यापित प्रति अब ऑनलाइन ली जा सकती है.
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संवाददाता, पटना भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार के आदेश और कार्यवाही की सत्यापित प्रति अब ऑनलाइन ली जा सकती है.पहले लोगों को आदेशों की सत्यापित प्रतियां लेने के लिए रेरा कार्यालय पटना आना पड़ता था और उन्हें शुल्क भी नगद जमा करना पड़ता था.नयी व्यवस्था, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस ) लागू होने से लोग अब घर से बैठ ऑनलाइन प्राप्त कर कर सकते हैं. इस सुविधा का लाभ लेने के लिये लोगों को रेरा बिहार की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ www.rera.bihar.gov.in पर जाकर ‘अप्लाइ ऑनलाइन सर्टीफाइड ‘पर क्लिक करना होगा.अभी लोगों को सत्यापित प्रति के लिए शुल्क के रूप में प्रथम पांच पृष्ठों के लिए 200 रुपये और उसके बाद प्रति पृष्ठ 40 रुपये देने पड़ते हैं.अगर आवेदक ऑनलाइन सत्यापित प्रति प्राप्त करते हैं तो उन्हें आधा शुल्क लगेगा,गुरुवार को डीएमएस के साथ-साथ, प्राधिकरण ने रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस ) की भी सुविधा शुरू कर दी है.प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने गुरुवार को नयी सुविधाओं का उद्घाटन किया.
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