गया. अतरी विधानसभा के राजद विधायक अजय कुमार उर्फ रंजीत यादव पर अब जदयू नेता सुमिरक यादव हत्याकांड का मुकदमा चलेगा. कुंती देवी की मृत्यु के बाद विधायक अजय कुमार उर्फ रंजीत यादव ने केस को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में अपील की थी. उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विधायक पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने विधायक की अपील ठुकराते हुए कहा कि इनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई हो.
26 फरवरी 2013 को जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमीरक यादव अपने कार्यालय से घर जा रहा थे. इसी दौरान अभियुक्तों ने लोहे की रॉड, लाठी डंडे से पीट-पीटकर उनको अधमरा कर दिया गया. अस्पताल ले जाने के क्रम में ही रास्ते में उनकी मौत हो गई. इस मामले में मृतक के भाई विजय यादव ने तत्कालीन राजद विधायक कुंती देवी, पुत्र अजय कुमार उर्फ रंजीत यादव पर निमचक बथानी थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी. इस मामले में गया कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीजे 3 की अदालत ने राजद विधायक कुंती देवी को 24 जनवरी 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 23 अप्रैल 2021 को सजा के दौरान कुंती देवी की मृत्यु हो गई थी.
मां को सजा मिलने के बावजूद नामजद बेटे को इस मामले में अब तक अभियुक्त नहीं बनाया गया था. इसको लेकर अदालत में मामला चल रहा था. वर्तमान में कुंती देवी के पुत्र अजय कुमार उर्फ रंजीत यादव अतरी से विधायक हैं. इसके पूर्व कुंती देवी 2006 और 2016 में अतरी विधानसभा से राजद की विधायक चुनी गई थीं. वहीं, इस हत्याकांड को लेकर लोगों ने खूब हंगामा किया था. कुंती देवी के घर से रॉड व लाठी बरामद हुए थे, जिनपर खून के धब्बे लगे थे. इसके बाद पुलिस जांच तेज कर दी थी और वर्तमान विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. अब वर्तमान विधायक इस मामले में राहत की उम्मीद लेकर कोर्ट गये थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने के बदले उनपर मुकदमा जारी रखने की बात कही है.