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कंपनी ने मोबाइल ठीक करने में की देरी, तो 20 हजार रुपये का जुर्माना

नया मोबाइल फोन छह माह के भीतर खराब होने पर ग्राहक ने उसे कंपनी को वापस किया़ लेकिन कंपनी ने उसे माेबाइल फोन नहीं लौटाया. इस पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

संवाददाता, पटना: साल 2013 में मोबाइल खरीदने के बाद सेवा में कमी पाए जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, कंकड़बाग के चांदमारी में रहने वाले शिकायतकर्ता सुभाष कुमार निराला ने नवंबर 2013 में शहर के डब्ल्यूएस रिटेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (ओपी-1) से नया मोबाइल कार्बन ए12 खरीदा. लेकिन, छह माह के भीतर मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा था. इसके बाद उन्होंने कंपनी (ओपी-2) को मोबाइल वापस करते हुए शिकायत की, जिसमें लिखा कि सिम नेटवर्क और बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है. लेकिन, कई दिनों तक वापस नहीं किया गया. शिकायतकर्ता ने हैंडसेट प्राप्त करने के लिए कई बार संपर्क किया. परंतु, यह कहकर मोबाइल नहीं दिया गया कि मोबाइल में खराबी अब भी दूर नहीं हुई है. इसके बाद सुभाष ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर दी. इस दौरान जॉब शीट भी साथ में संलग्न किया. मामले को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य रजनीश कुमार ने पाया कि ओपी-1 केवल विक्रेता है और उत्पाद से संबंधित उसकी कोई भूमिका नहीं है. ओपी-2 को दो माह के भीतर सही हालत में हैंडसेट लौटाने या फोन की कीमत और 20 हजार रुपये मानसिक पीड़ा और शारीरिक मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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