13 कार्यों के लिए सरकारी स्कूलों को भेजे गये 50-50 हजार रुपये
Patna News : शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि राज्य के प्रत्येक सरकारी स्कूल के बैंक खाते में 50-50 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित कर दें.
संवाददाता, पटना
शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि राज्य के प्रत्येक सरकारी स्कूल के बैंक खाते में 50-50 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित कर दें. इस राशि से सरकारी स्कूलों में बिजली बल्ब से लेकर स्कूल की छत मरम्मत तक के काम कराये जायेंगे. यह काम प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापको को कराने हैं. स्कूलों की जरूरत के हिसाब से खर्च करने के लिए विभाग ने जिला वार राशि पहले ही आवंटित कर दी है. विभागीय आदेश के मुताबिक विद्यालय के बिहार सरकार के बैंक खाते में 50 हजार की राशि हमेशा रहना जरूरी है. उदाहरण के लिए अगर किसी विद्यालय में 35 हजार रुपये का मरम्मत करायी जाती है तो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक खर्च का मूल विपत्र या दस्तावेज जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे.
इसके बाद डीइओ उतनी ही राशि विद्यालय के खाते में हस्तांतरित कर देंगे. मरम्मत का काम कराने संबंधी विपत्र में प्रधानाध्यापकों को मजदूरी और सामग्री का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा. काम करने संबंधी सभी दस्तावेजों पर पूर्ण हस्ताक्षर अनिवार्य तौर पर होने चाहिए. इस तरह काम कराने संबंधी दस्तावेजों पर कम से कम दो शिक्षकों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे. निरीक्षण के दौरान उल्लेखित कार्य या मरम्मत आदि नहीं पाये गये तो इसकी जवाबदेही प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की होगी. प्रधानाध्यापकों को कराने होंगे ये काम बल्ब, पंखा,ट्यूब लाइट की मरम्मत
शौचालय एवं नल की मरम्मत
सबमर्सिबल ,पाइप और ओवर टेंक की मरम्मत
खिड़की,किवाड़ आदि की मरम्मत
ब्लैक बोर्ड की रंगाई
बैंच-डेस्क ,अलमारी आदि की मरम्मत
किचन उपकरण की मरम्मत
प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत
कम्प्यूटर की मरम्मत
स्कूल छत की मरम्मत
टूटे फर्श की मरम्मत
जल-जमाव की निकासी का काम
स्कूल के जंगल-झाड़ की सफाई
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