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विशेष दर्जा, मुफ्त बिजली और विधि व्यवस्था पर विधानसभा में हंगामा

बिहार विधानसभा में हंगामा और अव्यवस्था फैलाने वाले विपक्षी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सख्त लहजे में चेतावनी दी.

By Prabhat Khabar News Desk | July 27, 2024 1:26 AM

संवाददाता,पटना बिहार विधानसभा में हंगामा और अव्यवस्था फैलाने वाले विपक्षी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सख्त लहजे में चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि रिपोर्टर टेबल गिरा, तो आरोपित सदस्य दंड के लिए तैयार रहें. सदन है इसमें किसी भी प्रकार से अराजकता नहीं फैलने देंगे. उन्होंने हंगामा करनेवाले विपक्षी सदस्यों को बताया कि गुरुवार को विधानसभा के कर्मचारी राहुल यादव टेबल उलटने के चलते चोटिल हो गये हैं. अगर आज टेबल उलटा तो कार्रवाई के लिए तैयार रहियेगा. वेल में विपक्षी सदस्यों के साथ खड़े होकर हंगामा करने वाले मो कामरान जब टेबल उलटने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको अधिक सख्ती से विधानसभा अध्यक्ष ने चेतावनी दी. विपक्ष विशेष राज्य का दर्जा, मुफ्त बिजली और विधि व्यवस्था को लेकर हंगामा कर रहा था. वेल से अपनी सीट पर आकर हंगामा करने लगे : विधानसभा अध्यक्ष के तल्ख तेवर के बाद विपक्षी सदस्य नरम पड़े और वेल से अपनी सीट पर आकर हंगामा करने लगे. विपक्षी सदस्य सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही विभिन्न मुद्दों को दिये गये ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से करने लगे. पहले सदस्य अपनी सीट पर और बाद में वेल में उतर गये. विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष के सामने विभिन्न मांगों को लेकर पोस्टर लहराया, जिसे आसन के आदेश के बाद मार्शल द्वारा छीन लिया गया. विधानमंडल के बाहर भी राजद, कांग्रेस एवं वामदलों ने विशेष राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग विधानसभा के दूसरे सत्र में 65 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने के गैर सरकारी संकल्प पर खूब हंगामा हुआ. इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने पहले 10 मिनट तक वेल में आकर प्रदर्शन व नारेबाजी की. फिर वॉकआउट कर गये. विपक्षी विधायकों ने कार्यसूची के कागज को फाड़ कर सदन के अंदर उड़ाया. इससे पहले अजीत कुमार सिंह ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया. जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जाति आधारित गणना के उपरांत इसके आधार पर बढ़ाये गये आरक्षण से संबंधित कानून को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है.

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