Sarkari Naukri 2020: बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति, जानें आवेदन की तिथि…

Sarkari Naukri 2020 पटना. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 31 प्राध्यापकों व कंप्यूटर साइंस के 15 सह प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी. गुरुवार को दोनों पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित कर बीपीएससी ने अलग आवेदन मांगे हैं, लेकिन आवेदन करने की तिथि दोनों में एक ही रखी गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | August 28, 2020 7:45 AM

Sarkari Naukri 2020 पटना. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 31 प्राध्यापकों व कंप्यूटर साइंस के 15 सह प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी. गुरुवार को दोनों पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित कर बीपीएससी ने अलग आवेदन मांगे हैं, लेकिन आवेदन करने की तिथि दोनों में एक ही रखी गयी है.

28 अगस्त से 16 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

दोनों के लिए 28 अगस्त से 16 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. जबकि 21 सितंबर परीक्षा शुल्क भुगतान और 28 सितंबर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी. आयोग कार्यालय में निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त होने की अंतिम तिथि पांच अक्तूबर, शाम पांच बजे तक रहेगी.

अगली तिथि को आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा

जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया जायेगा, उसकी अगली तिथि को दोपहर 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा. जिस दिन परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा, उसके अगले दिन दोपहर 11 बजे के बाद फार्म भरने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा.

बिहार में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी पदों पर शुरू होगा नियोजन

राजकीय माध्यमिक,उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक,उच्च माध्यमिक में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी पदों को सृजित किया जायेगा़ साथ ही अब इनके नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी़. शिक्षा विभाग ने इस आशय का संकल्प शुक्रवार को जारी किया है़.

मरणशील पदों को किया जाएगा समाप्त

साथ ही शिक्षा विभाग ने इन्हीं विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, आदेश पालों और लिपिकों के पद संवर्ग को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है़. मरणशील पदों का सृजन 2006 में किया गया था़. संकल्प में साफ किया गया है कि लिपिक और आदेशपालों के वर्तमान में खाली पद नये संवर्ग में समाहित हो जायेंगे़. इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि से लेकर इन विद्यालयों में लिपिक और आदेश पालों की सीधी एवं अनुकंपा नियुक्ति पहले के किसी भी सेवा शर्त या नियमावली के तहत नहीं हो सकेगी़ उन पर पूरी तरह रोक रहेगी़.

शिक्षकों को नियोजित करने वाले प्राधिकार ही नियोजन करायेगा़

बिहार सरकार की हाल ही में अधिसूचित नियमावली के तहत संबंधित विद्यालयों के शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए गठित पैनल निर्माण समिति ही विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की नियुक्ति करेगी़ शिक्षकों को नियोजित करने वाले प्राधिकार ही नियोजन करायेगा़.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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