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Sarkari Naukri : बिहार के सभी 149 सरकारी आइटीआइ में संविदा पर नियुक्त होंगे प्राचार्य व उपप्राचार्य, जानिये क्या होगा मानदेय

श्रम संसाधन विभाग ने सभी 149 आइटीआइ में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. विभागीय संकल्प के मुताबिक संविदा पर नियुक्त होने वाले सभी पदाधिकारियों का वेतनमान नियमित पदाधिकारियों के अनुरूप रहेगा.

पटना . श्रम संसाधन विभाग ने सभी 149 आइटीआइ में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. विभागीय संकल्प के मुताबिक संविदा पर नियुक्त होने वाले सभी पदाधिकारियों का वेतनमान नियमित पदाधिकारियों के अनुरूप रहेगा.

विभाग के मुताबिक, आइटीआइ में प्रशासनिक नियंत्रण उपनिदेशक, प्राचार्य और उपप्राचार्य द्वारा होता है. उप प्राचार्य वेतन स्तर-9 के लिए 166 पद स्वीकृत हैं, जिसका 75 प्रतिशत 124 पद होता है, जबकि अभी सिर्फ 48 उपप्राचार्य कार्यरत है. इस प्रकार कुल 76 पद रिक्त हैं.

इससे काम पर प्रतिकूल प्रभार पड़ रहा है. ऐसे में उपप्राचार्य के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से भी मिल गयी है.

यह की गयी है अनुशंसा

सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें प्राचार्य पद को सीधी भर्ती से हटा कर पूरी तरह से संवीर्गीय प्रोन्नति का पद कर दिया गया है. अब केवल उपप्राचार्य वेतन स्तर-9 के पद पर ही सीधी नियुक्ति हो सकेंगे. इसमें बल का 75 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 25 प्रतिशत फीडर कैडर के रूप में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के पदाधिकारियों की प्रोन्नति से नियुक्ति होगी.

यह होगी उम्र सीमा

चयन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी. विशेष परिस्थिति में 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष किया जा सकेगा. लेकिन वैसे पदों, जिसकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी. शेष सभी शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुरूप होंगी.

2015 में हुई थी नियुक्ति

बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा में प्राचार्य, उपप्राचार्य के पद पर 2015 में नियुक्ति हुई थी. उसके बाद दोनों पदों के लिए अधियाचना भेजी गयी थी, जिसमें सीधी भर्ती के लिए प्राचार्य के स्वीकृत पद 60 और उपप्राचार्य के स्वीकृत पद 59 थे. इसी के आधार पर प्राचार्य के लिए 15 पद और उपप्राचार्य के लिए 11 पदों का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी थी.

बाद में पुनर्गठन के आलोक में प्रस्तावित नियमावली के कारण नियुक्ति के प्रस्ताव को लंबित रखने का अनुरोध बिहार लोक सेवा आयोग से किया गया, जिस कारण अभी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संशोधन नियमावली-2020 तैयार हो चुकी है.

नये सिरे से रिक्त पदों की गणना करके रोस्टर क्लियरेंस कराकर आयोग को सीधी भर्ती के लिए अधियाचना भेजी गयी है. संशोधित नियमावली के कारण नियुक्ति के लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व में केवल इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति होती थी.

Posted by Ashish Jha

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