नालंदा के हिलसा अनुमंडल में मृत व्यक्ति यानी भूत के आवेदन पर धारा 144 के तहत भी कार्रवाई होती है. ऐसा अनोखा मामला हिलसा अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय से पवन कुमार बनाम नवलेश कुमार के एक जमीन विवाद से जुड़ा है. जिसमें एकंगरसराय अंचल अधिकारी की रिपोर्ट पर दंडाधिकारी के कार्यालय से वादी भूत (आवेदक) एवं प्रतिवादी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है.
नोटिस में वादी एवं प्रतिवादी को विवादित स्थल पर नहीं जाने की हिदायत दी गई है ताकि शांति भंग न हो. दरअसल तेल्हाड़ा थाना के तेल्हाड़ा निवासी नवलेश कुमार ने तेल्हारा के ही निवासी पवन कुमार से वर्ष 2013 एवं 2014 में दो भूखंड खरीदा था. पवन कुमार की इसी वर्ष मार्च महीने में मृत्यु हो गई थी.
पवन कुमार की मृत्यु के बाद मृतक के परिवार एवं नवलेश कुमार के बीच उक्त दोनों भूखंड को लेकर विवाद शुरू हो गया. जिसमें पवन कुमार की मां मो. दुखनी देवी ने नवलेश कुमार के विरुद्ध हिलसा एसडीएम के यहां वाद संख्या 125 एमपी/2022 दाखिल की थी. जिसमें कोर्ट ने स्वत्व का मामला मानते हुए बीते माह वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी थी.
इस वाद की कार्रवाई समाप्त होने के बाद एक दूसरा वाद 392 एम/ 2022 मृतक पवन कुमार के नाम से नवलेश कुमार के विरुद्ध लाया गया. जिसमें अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट से पवन कुमार एवं नवलेश कुमार के विरुद्ध निषेधाज्ञा के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया.
नोटिस मिलते ही प्रतिवादी नवलेश कुमार ने अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में कारण पर्चा दाखिल कर 144 की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है. जिसमें नवलेश कुमार ने कहा कि पवन कुमार की मृत्यु पहले हो चुकी है. ऐसे में मृत पवन कुमार के नाम से लाया गया वाद पूरी तरह से गलत है.
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इस संदर्भ में एसडीएम सुधीर कुमार ने कहा कि शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना की रिपोर्ट एकंगरसराय अंचल अधिकारी द्वारा दिए जाने पर यह कार्रवाई शुरू की गई है. आवेदक पवन कुमार की मृत्यु का मामला सामने आने पर अंचल अधिकारी एकंगरसराय से फिर से रिपोर्ट मांगी जा रही है.