इडी: आइएएस संजीव हंस के मामले में शादाब खान की जमानत अर्जी खारिज

करोड़ों रुपये के अवैध धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की पटना स्थित विशेष अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त शादाब खान की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी

By Prabhat Khabar News Desk | February 13, 2025 11:37 PM

करोड़ों रूपये के धन शोधन का है मामला न्यायालय संवाददाता, पटना करोड़ों रुपये के अवैध धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की पटना स्थित विशेष अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त शादाब खान की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी. इडी के विशेष न्यायाधीश सह पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने अभियुक्त शादाब खान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उसे जमानत पर मुक्त करने से इन्कार कर दिया. इस मामले में इडी ने शादाब खान को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद 19 अक्तूबर, 2024 को जेल भेजा था. गौरतलब है कि इडी आइएएस संजीव हंस के खिलाफ अवैध धनशोधन के मामले में जांच कर रहा है. जांच के दौरान ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया. इडी ने पूछताछ के बाद इस मामले में आइएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी गिरफ्तार किया था. अवैध धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत इडी इस मामले में मुकदमा संख्या इसीआइ 04/2024 दर्ज कर जांच कर रहा है.

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