Smart Meter : बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही विलंब शुल्क अधिभार (DPS) से राहत मिल सकती है. बिजली कंपनी ने इसको लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर कर अनुमति मांगी है. अगर आयोग इस याचिका पर सुनवाई के बाद इसे मंजूरी दे देता है तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों से बिजली बिल पर डीपीएस नहीं वसूला जाएगा.
बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर लगता है डेढ़ फीसदी डीपीएस
कंपनी के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में बिजली उपभोक्ता द्वारा कंपनी की ओर से निर्धारित तिथि तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर डेढ़ फीसदी डीपीएस लगाया जाता है. बिजली बिल जमा नहीं करने पर हर महीने यह राशि बढ़ते चली जाती है. चूंकि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जा रहे हैं और इसमें उपभोक्ता एडवांस राशि जमा किया करते हैं, इसलिए तय समय पर बिल भुगतान का नियम अब महत्वहीन हो गया है.
सप्लाइ कोड में बदलाव के लिए याचिका दायर
इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी की ओर से वसूले जा रहे डीपीएस को हटाने के नियम को कानूनी रूप से हटाया जाना जरूरी है, इसलिए बिजली कंपनी ने सप्लाइ कोड में बदलाव संशोधन करने के लिए विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की है. आयोग की ओर से इस पर सुनवाई जारी है और जल्द ही इस पर कोई फैसला आ जायेगा. आयोग का निर्णय आते ही बिजली बिल पर डीपीएस को औपचारिक रूप से हटा दिया जायेगा. जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.
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स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली का प्रशिक्षण ले रहे बिजली कंपनी के राजस्व अधिकारी
इधर, विद्युत अंचल स्तर पर कार्यरत वरीय प्रबंधक (राजस्व) को स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस प्रशिक्षण के बाद सभी वरीय प्रबंधक अपने-अपने अंचलों में कनीय विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, आइटी एवं असिस्टेंट आइटी मैनेजर को स्मार्ट मीटर प्रणाली की बारीकियों से अवगत करायेंगे, ताकि इस तकनीक का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.