बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर (smart prepaid electricity meter) लगाए जा रहे हैं. जिसके बिजली उपभोक्ताओं को अब समय रहते अपना मीटर रिचार्ज (bihar prepaid meter recharge) कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर प्रोसेस के तहत उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा. जिसे वापस चालू कराने के लिए उन्हें रिकनेक्शन चार्ज देना पड़ेगा. बिहार विद्युत विनियामक आयोग जल्द ही इसका चार्ज तय करने वाली है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं. जिसके बाद उपभोक्ता रिचार्ज के बाद बिजली का उपयोग कर सकेंगे. रिचार्ज की राशि के अनुसार ही वो बिजली की खपत कर सकेंगे. उपभोक्ता अपने रिचार्ज की स्थति और खपत की जानकारी बिहार बिजली स्मार्ट मीटर एप के माध्यम से हासिल कर सकते हैं. वहीं खपत के हिसाब से उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नंबर पर नोटिस भेजा जाएगा.
रिचार्ज नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे. इससे पहले अलग-अलग चरणों में उन्हें तीन नोटिस भेजा जाएगा. पहली नोटिस सात दिन पहले मीटर रिचार्ज कराने के लिए दी जाएगी. दूसरी नोटिस प्रीपेड मीटर की राशि शून्य होते ही दे दी जाएगी. वहीं राशि शून्य होने के 24 घंटे के भीतर उपभोक्ताओं को रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा. वहीं तीसरे नोटिस में उपभोक्ताओं को डिसकनेक्शन की जानकारी भेजी जाएगी.
अगर किसी उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाता है तो उसे वापस चालू कराने के लिए उन्हें रिकनेक्शन चार्ज देना होगा. जिसके भुगतान के बाद ही उनका बिजली कनेक्शन वापस चालू किया जाएगा. हालांकि यह डिस्कनेक्शन के कितने दिनों के बाद चार्ज लगेगा इसका फैसला अभी नहीं किया गया है. आयोग इन दोनों बातों पर अपना निर्णय जल्द ही तय करेगी कि कनेक्शन कटने के कितने दिनों तक रिकनेक्शन चार्ज नहीं देना होगा साथ ही इसकी राशि भी आयोग को अभी तय करना है.
Posted By :Thakur Shaktilochan