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एससी या एसटी समुदाय के व्यक्ति की हत्या होने पर पीड़ित परिवार को नौकरी देने का बने जल्द कानून, मांझी बोले- पूरे देश में हो लागू

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति ए‌वं अनुसूचित जनजाति कल्याण (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की शुक्रवार को हुई बैठक कहा कि किसी एससी या एसटी समुदाय के व्यक्ति की हत्या होने पर उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने से संबंधित तुरंत नियम बनाएं.

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति ए‌वं अनुसूचित जनजाति कल्याण (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की शुक्रवार को हुई बैठक कहा कि किसी एससी या एसटी समुदाय के व्यक्ति की हत्या होने पर उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने से संबंधित तुरंत नियम बनाएं.

उन्होंने कहा कि इस समुदाय को विभिन्न योजनाओं का लाभ जल्द मुहैया कराने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें. इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने और इनके उत्थान के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. इनके लिए कोई नयी योजना चलाने पर भी विचार करने को कहा है.

पूरे देश में लागू हो बिहार सरकार का फैसला : मांझी

जेडीयू में शामिल होने के बाद पहली बार बैठक में शामिल होनेवाले हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि एससीएसटी की धारा 3(2)5 को पूरे देश में लागू किया जाये.

उन्होंने कहा कि धारा लागू होने से एससी-एसटी परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर परिवार के सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी मिलेगी. उन्होंने कहा कि एससीएसटी एक्ट की धारा 3(2)5 को लागू करने के लिए नीतीश सरकार के फैसले स्वागत करते हैं.

मालूम हो कि यह बैठक की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित की गयी थी. ऑनलाइन आयोजित की गयी बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में शामिल होने के बाद जीतन राम मांझी पहली बार शिरकत कर रहे थे.

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