7.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

गायघाट रिमांड होम में रहने वाली दूसरी युवती का लिया गया बयान, अधीक्षिका व अज्ञात के खिलाफ एफआईआर

सुधार गृह में रहने वाली दूसरी युवती ने पहली युवती के सुधार गृह की अधीक्षिका वंदना गुप्ता द्वारा गंदे काम कराने के गंभीर आरोप का समर्थन लगाते हुए मंगलवार को लिखित शिकायत दी थी.

पटना. गायघाट राजकीय उत्तर रक्षा महिला सुधार गृह में रहने वाली दूसरी युवती के बयान के आधार पर बुधवार को महिला थाने में अधीक्षिका वंदना गुप्ता व अज्ञात के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. इस मामले की जांच खुद महिला थाने की थानाध्यक्ष किशोरी सहचरी करेंगी. इस मामले में दर्ज केस संख्या 13/2022 में आइपीसी की धारा 354 ए व 450 लगायी गयी है. सुधार गृह में रहने वाली दूसरी युवती ने पहली युवती के सुधार गृह की अधीक्षिका वंदना गुप्ता द्वारा गंदे काम कराने के गंभीर आरोप का समर्थन लगाते हुए मंगलवार को लिखित शिकायत दी थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. इसकी पुष्टि करते हुए महिला थानाध्यक्ष किशोरी सहचरी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है. इसमें शामिल सभी लोगों से पूछताछ की जायेगी और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी. मामले में अधीक्षिका से भी पूछताछ होगी.

पहली युवती के बाद दूसरी आयी थी सामने, ऑडियो हुआ था वायरल

जानकारी के अनुसार, पहली युवती द्वारा सुधार गृह के अधीक्षिका वंदना गुप्ता के संबंध में दिये गये बयान के बाद दूसरी युवती सामने आयी थी. उसका ऑडियो दो फरवरी को वायरल हुआ था. जिसमें उसने सुधार गृह के अंदर गंदे काम होने के पहली युवती के दिये गये बयान का समर्थन किया था. उक्त युवती ने वायरल ऑडियो में बताया था कि उसकी उम्र 18 साल हो गयी थी, उसके बाद भी छह माह से अधिक समय तक वहां रखा गया.

बाहरी लड़कों को सुधार गृह के अंदर लाने का आरोप

अपनी दी गयी लिखित शिकायत में युवती ने महिला थाना पुलिस को बताया है कि वह 2017 में एक मामले को लेकर सुधार गृह जाना पड़ा था. उस समय अधीक्षिका के रूप में संगीता कुमारी थी. इसके बाद 2018 में वंदना गुप्ता ने ज्वायन किया और उसके बाद ही सुधार गृह का माहौल बिगड़ने लगा. इसी दौरान चार-पांच लड़कों को सुधार गृह के अंदर प्रवेश कराने के कारण वंदना गुप्ता को लड़कियों ने पीट दिया था.

वे सभी लड़कियों के साथ गलत करना चाहते थे. अपनी शिकायत में उसने यह भी जानकारी दी है कि वह चार साल तक सुधार गृह में रही और कई तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ी. उसके साथ मारपीट की जाती थी और गंदा भोजन दिया जाता था. कमजोर व विक्षिप्त लड़कियों को नशे की सूई दी जाती थी और मुझे खुद वंदना गुप्ता द्वारा काम के बहाने मुजफ्फरपुर स्थित एक एनजीओ में भेजा गया. जहां मेरे साथ गलत करने का प्रयास किया गया.

Also Read: बोधगया ब्लास्ट की साजिश: नौवें आतंकी के अपराध स्वीकारने की अर्जी मंजूर, सजा पर सुनवाई 11 फरवरी को
न्याय की लगायी है गुहार

अपनी लिखित शिकायत में युवती ने बताया है कि वह इसलिए महिला थाना को आवेदन दे रही है, ताकि वहां का सिस्टम सुधरे और वहां रहने वाली बाकी लड़कियों के साथ गलत न हो. युवती ने पुलिस ने न्याय करने की गुहार लगायी है.

क्या है 354 ए

-यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध या स्त्री की इच्छा के बगैर अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक टिप्पणी कर लैंगिग अपराध करना

क्या है आइपीसी की धारा 450

अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध को करने के उद्देश्य से घर में घुसता है. उस अपराध की सजा आजीवन कारवास है. तब वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा.जैसे-दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म आदि

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel