जिप भू संपदा लीज नीति का सख्ती से पालन करें डीडीसी

पंचायती राज विभाग जिला परिषद भू संपदा नीति को अमल में लाने का निर्देश सभी जिला उप विकास आयुक्तों को दिया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 8, 2024 12:51 AM

संवाददाता,पटना पंचायती राज विभाग जिला परिषद भू संपदा नीति को अमल में लाने का निर्देश सभी जिला उप विकास आयुक्तों को दिया गया है. पंचायतीराज विभाग की ओर से शनिवार को अधिवेशन भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने लीज नीति के अलावा 19 बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस करने का निर्देश दिया . उन्होंने जिला परिषद को अपना राजस्व बढ़ाने को लेकर नयी लीज नीति के पालन करने को कहा. जिला परिषद के पास भारी मात्रा में अपनी अनुपयोगी भूमि पड़ी हुई है. इसका समुचित उपयोग कर आय बढ़ाने की पहल सुनिश्चित करें. अपर मुख्य सचिव ने सभी डीडीसी को जिला परिषद में बस पड़ाव एवं यात्री सेड के निर्माण का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के काम चल रहा है. इस योजना में तेजी लाने की आवश्यकता है जिससे पूर्व से निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके. राज्यभर में अभी तक कुल 2.91 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया गया है. उन्होंने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के साथ उसके परिसर का सीमांकन कराने, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायत द्वारा बनाये जा रहे पीएसबी की समीक्षा की. राशि का सदुपयोग कर योजनाओं को तेजी से पूरा करें : जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग राशि का सदुपयोग कर योजनाओं को तेजी से पूरा करें. साथ ही छठे राज्य वित्त आयोग ई-पंचायत, बिहार पोर्टल में योजनाओं के तहत किये जा रहे भुगतान की अद्यतन स्थिति और भुगतान में आ रही मुश्किलें, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अंकेक्षण की अद्यतन स्थिति को अपलोड करें. चार्टर एकाउंटेंट रिपोर्ट रिसिप्ट की प्रगति, पंचायती राज प्रतिनिधियों के नियत मासिक भत्ता भुगतान की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली. जिन जिलों द्वारा इसमें कोताही की है उनको इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया. डीपीआरसी का निर्माण, स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण, जिला परिषद भवनों एवं उनकी भूमि का बंदोबस्ती और घेराबंदी की रिपोर्ट की भी समीक्षा की गयी. जिला परिषद में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के पदस्थापन की स्थिति, जिला परिषद के राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरित एवं बंदोबस्त सैरातों की सूची, जिला परिषद के संसाधनों से प्राप्त कुल आय की रिपोर्ट और आय बढ़ाने के लिए किए गये उपायों पर भी जिलेवार समीक्षा की गयी. अपर मुख्य सचिव ने 14 सितंबर 2024 को प्रस्तावित लोक अदालत में जिला से संबंधित लंबित न्यायिक वाद के निबटारे का निर्देश दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version