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स्पीड लिमिट पर बढ़ेगी सख्ती, वाहनों का निबंधन होगा रद्द

राज्यभर में सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार के लिए स्पीड लिमिट किया है.

– सड़कों पर गाड़ियां नियंत्रित चले, इसको लेकर परिवहन विभाग ने जिलों को भेजा निर्देश संवाददाता, पटना राज्यभर में सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार के लिए स्पीड लिमिट किया है. इसके बावजूद गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं हो रही है और सड़क दुर्घटनाएं भी तेज गति के वाहनों से हर दिन हो रही हैं.परिवहन विभाग स्पीड लिमिट के बोर्ड को अनदेखा कर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियों का निबंधन रद्द करेगा. विभागीय समीक्षा में जिलों से मिली जानकारी में पाया गया है कि गाड़ियों की रफ्तार पर सख्ती नहीं की जायेगी, तो दुर्घटनाओं को रोकना मुमकिन नहीं है. ऐसे में अब बार-बार तेज रफ्तार में पकड़ी गयी यात्री गाड़ियों का परमिट रद्द करते हुए गाड़ी को जब्त किया जायेगा एवं निजी गाड़ियों के चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए परिवहन अधिकारी को अनुशंसा की जायेगी. गाड़ी मालिकों के साथ बैठक करेंगे परिवहन अधिकारी विभाग ने जिलों को सख्ती से निर्देश दिया है कि यात्री बसों, कार और ऑटों के मालिकों के साथ बैठक करें. साथ ही गाड़ी की लिमिट के संबंध में उन्हें समझाएं और सख्ती से चेतावनी दें कि गाड़ी से बार-बार स्पीड नियमों को तोड़ा जायेगा, तो उस गाड़ी पर सख्ती करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया जायेगा. हर जगह पर स्पीड लिमिट से संबंधित साइनेज लगाने का निर्देश परिवहन विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि स्पीड लिमिट संबंधित साइनेज जहां-जहां नहीं लगे हुए हैं.उन सभी जगहों पर साइनेज लगाया जाये. साइनेज लगाने के काम में देरी नहीं हो. जहां पर पूर्व से साइनेज लगा है. उन जगहों की समीक्षा करें और अगर जरूरत पड़े, तो उससे अलग भी साइनेज लगाया जाये. साइनेज लगाने के मामले में अब भी राज्य में 25 प्रतिशत से अधिक काम अधूरा है. जिलों में स्पीडगन की भी बढ़ेगी संख्या सभी जिलों में स्पीडगन की संख्या बढ़ायी जायेगी. विभाग ने जिलों से स्पीडगन की खरीद को लेकर प्रस्ताव मांगा है ताकि अधिक से अधिक स्पीडगन की खरीद हो सके. वर्तमान में भी जिलों में स्पीडगन से गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है,लेकिन हर जिले में इसकी संख्या अधिक नहीं होने से परिवहन और यातायात अधिकारियों को दिक्कत हो रही है. लोकसभा चुनाव के बाद जरूरत के हिसाब से जिलों को स्पीडगन खरीद कर दिया जायेगा.

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Prabhat Khabar News Desk
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