TDS Rules: पटना. अगर आपका टीडीएस आपकी आयकर की देनदारी से अधिक काटा जा रहा है, तो आपके पास एक विकल्प उपलब्ध है. इसके द्वारा आप इनकम टैक्स विभाग से बाद में रिफंड लेने के झंझट से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आयकर विभाग के पास फॉर्म 13 में 15 मार्च तक आवेदन देना होगा. वरीय सीए राजेश खेतान ने बताया कि ऐसा कई बार देखा गया है कि नियोक्ता, कंपनी, बैंक या अन्य संस्थाओं के द्वारा निर्धारित दरों पर टीडीएस काटा जाता है. लेकिन कई बार ऐसे करदाताओं का टीडीएस भी कट जाता है, जिनके ऊपर देनदारी नहीं बनती है. कम आय वर्ग के तहत आने वाले इन करदाताओं की इनकम से जब टीडीएस कट जाता है, तो इससे उनका महीने का बजट भी प्रभावित होता है.
फॉर्म 13 लेकर आया है आयकर विभाग
वरीय सीए राजेश खेतान ने बताया कि इसके साथ ही उनके दाताओं को कटे हुए टीडीएस को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है. रिफंड प्राप्त करने में समय लग जाता है. इस प्रकार की परेशानी से इन करदाताओं को बचाने के लिए आयकर विभाग फॉर्म 13 लेकर आया है. खेतान ने बताया कि फार्म 13 केवल वही लोग भर सकते हैं जिनके आय पर शून्य टीडीएस या कम टीडीएस कटौती लागू होती हो. यहां यह भी ध्यान में रखना होगा कि कुछ विशेष धाराओं में इसका लाभ नहीं मिलेगा, जैसे 194 आर, 194 एस आदि. करदाता के द्वारा फॉर्म भरने के बाद आयकर विभाग के द्वारा आपका फॉर्म का मूल्यांकन किया जायेगा. इसके बाद एक प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा.
कौन भर सकते हैं फॉर्म 13
- ऐसे कर्मचारी जिनकी कुल आय टीडीएस कटौती की लिमिट से कम है.
- -सीनियर सिटीजन जो पेंशन, ब्याज या किराये से आय प्राप्त करते हैं.
- -जो लोग निवेश से इनकम कमाते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा टीडीएस से बचना चाहते हैं.
- ऐसे लोग जो डिविडेंड, किराये या अन्य इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इनकम कमा रहे हैं.
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