सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश संवाददाता,पटना सक्षमता परीक्षा 2024 (प्रथम) पास ऐसे नियोजित शिक्षकों , जिनकी काउंसलिंग के दौरान विभिन्न कारणों मसलन- नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि वजहों से आधार सत्यापन नहीं किये जा सके थे, वे शिक्षक चार नवंबर सुधार के लिए अपने पदस्थापन वाले जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवेदन कर सकते हैं. शिक्षा विभाग ने यह आदेश मंगलवार को जारी कर दिये हैं. अभ्यर्थी शिक्षक की तरफ से दिये आवेदन के आधार पर संबंधित जिले के स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से संशोधित नाम ,जन्म तिथि , लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट (https://admin.bsebsakshamta.com/login) पर किया जायेगा. खास बात यह होगी कि अभ्यर्थी की की तरफ से दिये गये आवेदन को अपलोड करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी की तरफ से पूर्व में आवेदन भरते समय लिखे गये नाम,जन्म तिथि,लिंग ,आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत रहेंगे. इस पर किसी भी तरह की ओवर राइटिंग नहीं की जायेगी. इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी का बायोमैट्रिक सत्यापन भी कराया जायेगा. स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की तरफ से की गयी कार्रवाई का सत्यापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से किया जायेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार प्रथम सक्षमता परीक्षा पास के लिए 13 सितंबर तक जिलों में करायी गयी काउंसेलिंग के दौरान जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाये गये हैं, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है.
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