12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबलिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की सजा

शादी करने का प्रलोभन व एसिड अटैक की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ बूआ को 20 वर्ष की सजा सुनायी़

पटना . पटना पॉक्सो एक्ट के विशेष जज कमलेश चंद मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को 16 वर्षीया नाबालिग के साथ शादी करने का प्रलोभन व एसिड अटैक की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ बूआ को 20 वर्ष की सजा सुनायी़ वह कदमकुआं थाने के पार्क रोड का रहने वाला है. साथ ही अदालत ने 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष और जेल में रहना होगा़ कोर्ट ने पीड़िता को चार लाख रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से देने का भी निर्देश दिया. मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि उक्त मामला कदम कुआं थाना कांड संख्या 520 /2022 से संबंधित है. सूचक के अनुसार जब उसकी नाबालिग बच्ची 20 सितंबरए 2022 को आर्य कन्या विद्यालय मछुआ टोली में पढ़ने के लिए घर से निकली तो वह दोबारा घर वापस नहीं आयी. छानबीन की गयीए तो पता चला कि अजीत ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बना लिया था. साथ ही वीडियो वायरल करने का धमकी देते हुए नाबालिग को बार-बार घर पर बुलाकर दुष्कर्म करता था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें