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नाबलिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की सजा

शादी करने का प्रलोभन व एसिड अटैक की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ बूआ को 20 वर्ष की सजा सुनायी़

By Prabhat Khabar News Desk | August 14, 2024 12:08 AM

पटना . पटना पॉक्सो एक्ट के विशेष जज कमलेश चंद मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को 16 वर्षीया नाबालिग के साथ शादी करने का प्रलोभन व एसिड अटैक की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ बूआ को 20 वर्ष की सजा सुनायी़ वह कदमकुआं थाने के पार्क रोड का रहने वाला है. साथ ही अदालत ने 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष और जेल में रहना होगा़ कोर्ट ने पीड़िता को चार लाख रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से देने का भी निर्देश दिया. मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि उक्त मामला कदम कुआं थाना कांड संख्या 520 /2022 से संबंधित है. सूचक के अनुसार जब उसकी नाबालिग बच्ची 20 सितंबरए 2022 को आर्य कन्या विद्यालय मछुआ टोली में पढ़ने के लिए घर से निकली तो वह दोबारा घर वापस नहीं आयी. छानबीन की गयीए तो पता चला कि अजीत ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बना लिया था. साथ ही वीडियो वायरल करने का धमकी देते हुए नाबालिग को बार-बार घर पर बुलाकर दुष्कर्म करता था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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