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बिहार के 33 जिलों में मिलेगी छूट

कोरोना संकट को लेकर लागू देशव्यापी लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा. हालांकि, इस दौरान कई सेवाओं में ढील देने का फैसला सरकार ने लिया है. बिहार में पांच जिले रेड, 20 ऑरेंज और 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं.

पटना : कोरोना संकट को लेकर लागू देशव्यापी लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा. हालांकि, इस दौरान कई सेवाओं में ढील देने का फैसला सरकार ने लिया है. बिहार में पांच जिले रेड, 20 ऑरेंज और 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं. इस प्रकार बिहार के 33 जिलों में ज्यादा रियायत मिलेगी. वहीं इ-कॉमर्स कंपनियां अब ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले क्षेत्रों में गैर जरूरी सामान की बिक्री कर सकेंगी, पर रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामान को बेचने की इजाजत होगी. मतलब अब जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामले नगण्य हैं, वहां मोबाइल, फ्रीज जैसी चीजें भी इ-कॉमर्स कंपनियों से मंगाया जा सकता है. इस बीच शनिवार को गृह मंत्रालय ने साफ किया कि ग्रीन व ऑरेंज जोन में हेयर कटिंग सैलून खुलेंगे. रेड जोन में इसकी मनाही रहेगी. ढील का दायरा बढ़ाते हुए शराब की दुकानें भी सशर्त खोलने की अनुमति देने का फैसला सरकार ने लिया है. ग्रीन, ऑरेंज व रेड जोन में शराब की वे दुकानें खुलेंगी, जो भीड़-भाड़वाले जगहों से दूर होंगी. रेड जोन की दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जायेगी. ग्राहकों को शराब की दुकानों पर एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहना होगा. दुकान पर एक बार में पांच से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे.

बाकी पेज 00 पर सूत्रों के मुताबिक रेड जोन में घरेलू सहायक या कामवाली बाई भी नियमों का पालन करते हुए काम कर सकेंगी. हालांकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस बारे में अंतिम निर्णय लेगा. यदि कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी, जिसने घरेलू सहायकों को काम पर रखा है. दरअसल, सरकार ने तीन मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन के दूसरे चरण को चार मई से दो सप्ताह के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया था. इसके साथ ही कोरोना के जोखिम के आकलन के आधार पर देशभर के जिलों को ‘रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन’ में बांटा गया. इसी आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति मिली है. विशेष ट्रेनों को छोड़ अन्य ट्रेनें, उड़ानें, स्कूल-कॉलेज, शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे़ रेड जोन (कंटेमेंट के बाहर) के शहरी क्षेत्रों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालयों में कामकाज होगा. सरकारी दफ्तरों को लेकर गाइलाइन पहले ही जारी की जा चुकी है. रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़ कर सभी दुकानें खुलेंगी. ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बस व डिपो के संचालन की अनुमति होगी. महिला जनधन खाताधारकों के खातों में 500 रुपये की सरकारी सहायता की दूसरी किस्त सोमवार से मिलनी शुरू हो जायेगी.

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