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28 साल बाद घूस लेने के मामले में बिहटा प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ बरी

पटना. पटना निगरानी के विशेष जज मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने दो हजार रुपये घूस लेने के मामले (निगरानी थाना कांड संख्या 21/1996) में बिहटा प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ विनोद कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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पटना. पटना निगरानी के विशेष जज मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने दो हजार रुपये घूस लेने के मामले (निगरानी थाना कांड संख्या 21/1996) में बिहटा प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ विनोद कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले को निगरानी ने 16 अगस्त, 1996 को दर्ज किया था, जिसमें यह आरोप था कि प्राथमिक विद्यालय, राघोपुर के निर्माण के लिए 72,700 रुपये स्वीकृत किये गये थे. उसकी निकासी के लिए मामले के सूचक संजय कुमार से बिहटा के तत्कालीन बीडीओ विनोद कुमार 2000 रुपये घूस मांग कर रहे थे. उक्त मामले में 31 जुलाई, 1996 को सूचक ने निगरानी में आवेदन दिया था. निगरानी ने अपने साक्ष्य के दौरान घूस की राशि दो हजार रुपये अदालत में पेश नहीं कर सकी. अदालत ने मामले में अपर्याप्त साक्ष्य व निगरानी की घोर लापरवाही मानते हुए अभियुक्त बनाये गये बिहटा प्रखंड की तत्कालीन बीडीओ विनोद कुमार को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया गया.

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