परिवहन सचिव ने बीमा कंपनियों को दिए ये निर्देश, मुआवजे को भुगतान लेकर कही बड़ी बात

परिवहन सचिव ने बैठक में एक-एक बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुआवजा भुगतान लंबित होने की वस्तुस्थिति से अवगत हुए. इसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण से आदेश पारित होने के बाद मुआवजा भुगतान में देरी न करें

By RajeshKumar Ojha | September 3, 2024 8:39 PM

परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कोर्ट ( बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ) के आदेश के बावजूद बीमा कंपनियों द्वारा समय पर मुआवजा भुगतान नहीं करने के मामले को लेकर बीमा कंपनियों की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद मुआवजा भुगतान एक माह से अधिक लंबित रखने पर बीमा लोकपाल को रिपोर्ट किया जाएगा. बीमा कंपनियों ने 15 दिन में लंबित मामलों के निष्पादन का आश्वासन दिया.

IRDA को किया जायेगा सूचित

परिवहन सचिव ने स्पष्ट किया कि मुआवजा भुगतान में देरी करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वाेच्च न्यायालय की समिति एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

दुर्घटना पीड़ितों के दर्द को समझें, न करें परेशान

परिवहन सचिव ने बैठक में एक-एक बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुआवजा भुगतान लंबित होने की वस्तुस्थिति से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण से आदेश पारित होने के बाद मुआवजा भुगतान में देरी न करें। सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन/गंभीर रुप से घायल पीड़ितों के दर्द को समझें। मुआवजा भुगतान के लिए दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को परेशान न करें।

बीमा कंपनियों की परफार्मेंस रैंकिंग

दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए बीमा कंपनियों की हर माह परफार्मेंस रैंकिंग जारी की जाएगी। यह रैंकिंग आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोग जागरूक रहें और बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली को समझ सकें।

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रिमाइंडर भेजने की व्यवस्था

न्यायाधिकरण से आदेश पारित होने के बाद मुआवजा भुगतान में विलंब न हो, इसके लिए 15 दिनों के बाद संबंधित बीमा कंपनी को भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजा जाएगा। इस संबंध में परिवहन सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए।

न्यायाधिकरण का किया गया है गठन

सड़क दुर्घटना पीड़ितों एवं दुर्घटना के फलस्वरुप मृतकों को ससमय मुआवजा मिल सके एवं मुआवजा के लिए दौड़ भाग नहीं करना पड़े इसके लिए राज्य में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। वर्तमान में सात प्रमंडलीय मुख्यालयों दरभंगा, पटना, सारण, गया, पुर्णिया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में न्यायाधिकरण कार्यरत है। इन न्यायाधिकरण में दुर्घटना दावा से संबंधित अब तक कुल 161 मामलों का निष्पादन किया गया है। इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त श्री विशाल राज, संयुक्त सचिव श्री कृत्यानंद रंजन एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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