पटना.बीपीएससी की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार अभियुक्तों को विशेष अदालत ने आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) को पूछताछ के लिए दो दिनों के रिमांड पर लेने की इजाजत दे दी है. आर्थिक अपराध की विशेष अदालत की न्यायाधीश सारिका बहेलिया की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर बिहार पुलिस की इओयू ने उज्जैन से गिरफ्तार किये गये पांच परीक्षा माफिया शिवकुमार उर्फ डॉक्टर शिवकुमार, प्रदीप कुमार, बल्ली उर्फ संदीप, तेजस्वी कुमार और सौम्या कुमार को एक सप्ताह के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने का अनुरोध किया था. आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने पांचों अभियुक्तों को दो दिनों के पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए इओयू को सौंपने का आदेश दिया है. मालूम हो कि इस मामले में इओयू ने बिहार और झारखंड की विभिन्न जगहों पर कई दिनों तक छापामारी कर 266 लोगों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से बड़ी संख्या में प्रश्न पत्र और अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया था. इस संबंध में इओयू थाना कांड संख्या 06/2024 के रूप में 16 मार्च, 2024 को भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 और बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 व 10 तथा इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 के तहत दर्ज किया गया है. इस मामले में गिरफ्तार किये गये 266 लोगों को जेल भेजा गया था. इनमें परीक्षा माफिया, सेटर, अभ्यर्थी एवं अन्य बिचौलिये शामिल हैं.
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