Patna : गांजा तस्करी में पंजाब के दो तस्करों को 12-12 साल की सजा
विशेष अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में पंजाब के दो तस्करों को 12-12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही कोर्ट ने चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
न्यायालय संवाददाता, पटना : मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में दो लोगों को 12-12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही कोर्ट ने चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत-2 ने मामले में सुनवाई के बाद पंजाब के निवासी हरजिंदर सिंह और जगराज सिंह को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 15 सितंबर, 2017 को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बख्तियारपुर के पास एक ट्रक को रोक कर उसकी तलाशी ली और तलाशी में ट्रक से 300 किलो गांजा बरामद किया था और दोषियों को गिरफ्तार किया था. गांजा की यह खेप दार्जिलिंग से तस्करी कर वैशाली जिले के राघोपुर ले जायी जा रही थी.
शराब तस्करी मामले में एक व्यक्ति को छह साल की सजा
पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत ने शराब तस्करी के जुर्म में मंगलवार को एक व्यक्ति को छह साल के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बिहार विशेष उत्पाद एवं मध्य निषेध अधिनियम की अदालत-1 के न्यायाधीश ओम सागर ने सुनवाई के बाद अभियुक्त दिलीप कुमार को उपरोक्त अधिनियम के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक सैयद जफर हैदर ने बताया कि रेलवे पुलिस ने दोषी को वर्ष 2016 में सात बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था और इस संबंध में राजकीय रेल पुलिस पटना ने एक मुकदमा दर्ज किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है