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Unlock 1 : आज से खुल गए धार्मिक परिसर, होटल, रेस्तरां व मॉल; पालन करने होंगे ये सभी गाइडलाइन

आज से जिले के तमाम धार्मिक परिसर, होटल, रेस्तरां व मॉल खुल जायेंगे. लेकिन, उनमें सोशल डिस्टैंस का पालन करना अनिवार्य होगा. संक्रमण से बचाव व फैलाव से रोक को लेकर सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेड्यूर (एसओपी) तैयार किया है.

पटना : आज से जिले के तमाम धार्मिक परिसर, होटल, रेस्तरां व मॉल खुल जायेंगे. लेकिन, उनमें सोशल डिस्टैंस का पालन करना अनिवार्य होगा. संक्रमण से बचाव व फैलाव से रोक को लेकर सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेड्यूर (एसओपी) तैयार किया है. पटना डीएम कुमार रवि ने सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ व थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले होटल, रेस्तरां व मॉल अभी बंद ही रहेंगे. प्रशासन ने इन परिसरों में जाने वाले तमाम लोगों को छह फुट की शारीरिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया है. साथ ही मास्क का उपयोग कर चेहरे को ढंकना अनिवार्य होगा. परिसरों की कूलिंग व्यवस्था भी नियंत्रित रहेगी. इनमें 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही तापमान रहेगा.

होटल व अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवा

मास्क लगाये रखने पर ही परिसर में एंट्री, पूरी अवधि में मास्क लगाये रखना जरूरी.

सेवाएं देने वाले स्टाफ ग्लब्स जरूर पहनेंगे

वृद्ध कर्मी, गर्भवती महिला या बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों को फ्रंटलाइन ड्यूटी से दूरी

होटल के दरवाजे, हैंडल, चाभी, वाहन आदि को नियमित रूप से असंक्रमित किया जाना

अतिथियों के लिए सेपरेट प्रवेश व निकास को लेकर व्यवस्था

लिफ्ट संचालन के लिए एक व्यक्ति की नियमित तैनाती, एक बार में एक ही गेस्ट हो सवार

अतिथियों की ट्रैवल हिस्ट्री व मेडिकल कंडीशन को उनकी आइडी व सेल्फ डिक्लरेशन के साथ सुरक्षित रखना होगा

रिसेप्प्शन पर अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था

चेक इन व चेक आउट के लिए कांटैक्टलेस प्रोसेस यानि क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म व डिजिटल पेमेंट आदि की व्यवस्था हो

कपड़े के नैपकिन की जगह डिस्पोजेबल नैपकिन की व्यवस्था रहे

खाने के ऑर्डर व भुगतान के लिए डिजिटल मोड का इस्तेमाल किया जाये

खाने के लिए रूम सर्विस का अधिक इस्तेमाल किया जाये. डिलेवरी ब्यॉय खाना कमरे में देने की बजाय गेट पर ही रखेंगे

नियमित अंतराल पर सभी वॉशरूम की डीप क्लीनिंग हो

रेस्तरां

ऑनलाइन डिलेवरी व टेक होम को देंगे बढ़ावा

सोशल डिस्टैंसिंग मेंटेने करने के लिए सीटिंग कैपिसिटी का 50 फीसदी ही होगा इस्तेमाल

ग्राहक के टेबल छोड़ने पर हर बार सैनिटाइज करना होगा

स्टाफ और वेटर मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करेंगे

सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों के अनुरूप कतार व भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था करनी होगी

बच्चों की खेलकूद गैलरी बंद रखेंगे

धार्मिक परिसर

इंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पैंसर व थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य

फेस कवर या मास्क लगाये रखने पर ही इंट्री

कोविड-19 संबंधित जागरूकता के लिए पोस्टर लगायें, ऑडियो-वीडियो क्लिप्स भी चले

श्रद्धालु जूते-चप्पल अपने वाहन में ही रखें या सामूहिक रूप से बाहर सुरक्षित रखें

धार्मिक परिसर के अास पास दुकान, स्टॉल व कैफेटेरिया के पास भी सोशल डिस्टैंसिंग मेंटेन हो

अलग-अलग प्रवेश व निकासी की व्यवस्था रहे

प्रवेश से पहले हाथ-पैर की साबुन से धुलाई सुनिश्चित हो

परिसर में संचालित एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच ही रहे

मूर्तियों व पवित्र पुस्तकों को छूने की मनाही

श्रद्धालुओं को बैठने के लिए खुद की चटाई या कपड़ा लेकर आना होगा

किसी पर पवित्र जल का छिड़काव या प्रसाद वितरण नहीं होगा

किचेन, लंगर या अन्नदान की प्रक्रिया सोशल डिस्टैंसिंग के साथ पूरी की जायेगी

नियमित अंतराल पर परिसर की सफाई सुनिश्चित होगी

किसी तरह का संदिग्ध केस मिलने पर तत्काल स्थानीय अस्पताल को सूचित किया जायेगा

शॉपिंग मॉल

प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था

सोशल डिस्टैंसिंग मेंटेन रखने के लिए अलग से कर्मियों की तैनाती

पार्किंग लॉट से लेकर परिसर में भीड़ नियंत्रण को लेकर व्यवस्था

ग्राहकों, कर्मियों व सामग्रियों के आने-जाने के लिए सेपरेट गेट की व्यवस्था

सामग्रियों के रखरखाव में पर्याप्त सावधानी व संक्रमण मुक्ति को लेकर व्यवस्था

दुकान के अंदर ग्राहकों की संख्या कम से कम ताकि सोशल डिस्टैंस मेंटेन रहे

एयरकंडीशन 24 से 30 डिग्री सेंटिग्रेड पर ही चले, अधिक से अधिक शुद्ध बाहरी हवा की व्यवस्था हो

शौचालय, पेयजल व हाथ धोने की जगह पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहे

सिनेमा हॉल, बच्चों के खेलने का कोना बंद रहेंगे

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