पटना : पटना जिले में शनिवार से मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड कर सभी दुकानें खुलेंगी. सभी दुकानें व प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खोले जा सकेंगे. हालांकि, फल-सब्जी व मांस-मछली की मंडी व दुकानों के संचालन की अवधि सुबह छह से 11 बजे और दोपहर तीन से शाम सात बजे तक होगी. रात 10 से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. इस अवधि मेंकिसी को भी बाहर निकलने की पाबंदी रहेगी.
इस संबंध में पटना डीएम ने आदेश जारी कर दिया है. आवश्यक वस्तु के सामान किराना, सब्जी, दवा के साथ ही अन्य दुकानें मसलन किताब, जुता, रेडिमेड गारमेंट, बरतन, ज्वेलरी, हार्डवेयर, वर्कशॉप, शोरूम आदि को खोलने की इजाजत दे दी गयी है. हालांकि, जो मंडी या दुकान छापेमारी के दौरान बंद करायी गयी है या कंटेनमेंट जोन के अंदर होगी, उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है. पटना जिले में अनलॉक-3 को लेकर गृह विभाग द्वारा दिये निर्देशों का ही पालन किया जायेगा. इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. उप विकास आयुक्त सह प्रभारी डीएम रिची पांडेय ने बताया कि मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़ कर सभी जगहों की सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. इस दौरान मास्क व सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. अगर किसी दुकान में लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
पटना जिला में अनलॉक 3 को लेकर राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिये निर्देशों का ही पालन किया जायेगा. डीएम के मुताबिक होटल व रेस्तरां में फिलहाल बैठ कर खाने की सुविधा नहीं मिलेगी. रेस्टूरेंट, ढ़ाबा, भोजनालय आदि से सिर्फ होम डिलेवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन होगा. सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.
दुकान-कार्यालय में काम करने वाले सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.सोमवार से पटना सदर अंचल सह प्रखंड कार्यालय में स्थित आरटीपीएस काउंटर भी खुल जायेगा. हालांकि इस बात का सत्यापन किया जा रहा है कि कौन-कौन कर्मी काउंटर पर बैठने के लिए स्वस्थ हैं. यह कार्य शनिवार को कर लिया जायेगा. इसके बाद फिर से पुरानी व्यवस्था शुरू हो जायेगी.