Unlock 5 In Bihar पटना: बिहार में अनलॉक को लेकर केंद्र सरकार की नयी गाइडलाइन लागू रहेगी. गुरुवार को राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर केंद्र की अनलॉक पर नयी गाइडलाइन को राज्य में यथावत लागू करने का निर्णय लिया है. गृह विभाग के आदेश में कहा गया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से कोविड-19 को रोकने के लिए रि-ओपेनिंग के दिशा निर्देश दिये गये हैं. साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 अक्तूबर तक बढ़ायी गयी है.
गृह विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों व क्षेत्रीय प्रशासन को केंद्र के नये दिशा-निर्देश को यथावत लागू व अनुपालन करने का आदेश देता है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक की नयी गाइडलाइन जारी की थी. इस गाइडलाइन में कई तरह के राहत दिये गये हैं. इसमें स्कूल और कोचिंग संस्थान को 15 अक्तूबर के बाद ही खोला जा सकता है.
केंद्र सरकार ने अपने दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार 15 अक्तूबर के बाद फैसला ले सकती है.
बता दें कि बिहार में लगभग छह महीने बाद 28 सितंबर से स्कूल खोल दिए गए हैं.नियमों के मुताबिक शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए छात्र अभिभावकों से अनुमति लेकर ही स्कूल आ सकेंगे. सरकार के इस फैसले के अनुसार सप्ताह में हर बच्चे को सिर्फ दो दिन ही स्कूल आना होगा. इस दौरान 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल आएंगे. सरकार का यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू है.
वहीं कोचिंग संस्थानों को अभी बंद रखने का फैसला किया गया है. प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को वापस खोलने की मांग भी तेज हो चुकी है.
Posted By: Thakur Shaktilochan Shandilya