बिहार सरकार ने अनलॉक-5 में राहतों का दायरा काफी बढ़ा दिया है. नियमों की यह नयी रूपरेखा सात जुलाई से छह अगस्त 2021 तक लागू रहेगी. सरकार ने सात जुलाई से 11वीं कक्षा से ऊपर के सभी स्कूल-कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान व प्रशिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. सभी शिक्षण संस्थानों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा.
रेस्टोरेंट-ढाबों में भी अब लोग बैठकर भोजन कर सकेंगे, लेकिन यहां भी उपस्थिति 50% से ज्यादा नहीं होगी और कोरोना से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा. होम डिलिवरी की सुविधा पहले की तरह ही सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक होगी. बाजार-दुकानों के खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. ये पहले की तरह ही सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे. दवा, किराना, कृषि संबंधित समेत अन्य सभी जरूरी सामग्री की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें पहले की तरह अल्टरनेट-डे की व्यवस्था के तहत की खुलेंगी. किस दिन कौन-सी वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, इसका निर्धारण संबंधित जिलों के डीएम ही करेंगे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से हुई आपदा प्रबंधन समूह की विशेष बैठक में ये सभी निर्णय लिये गये. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इसके अलावा मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण, डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अनलॉक-5 के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल पहले की तरह ही बंद रहेंगे. राज्य में पहले की तरह ही सभी नियमों का पालन करते हुए रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगी. सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों या किसी तरह के कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी. वहीं, सभी सरकारी और निजी कार्यालय सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगे. इनमें सिर्फ उन्हीं बाहरी लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन ले ली है.
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सभी रेस्टोरेंट और होटल के कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा. ये लोग कोरोना वैक्सीन लेकर ही इन स्थानों में काम करेंगे. इसके अलावा सभी पार्क और उद्यान सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे. ये सभी प्रतिबंध बैंक, बीमा, औद्योगिक एवं विनिर्माण, इ-कॉमर्स समेत अन्य जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होंगे.
शादी समारोह और श्राद्ध में लोगों के शामिल होने की अधिकतम संख्या को अब 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गयी है. हालांकि शादी में डीजे और जुलूस या बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी.
सभी जिलों को कहा गया है कि वे सब्जी मंडी या बाजार समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं लगने देने के लिए अपने स्तर पर सभी एहतियातन कदम उठायेंगे. वहीं, सभी सार्वजनिक परिवहन में बैठक की कुल क्षमता का 50% से ज्यादा लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी. इन तमाम छूटों के बीच सभी दुकानों या प्रतिष्ठानों के लिए कोरोना से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. सभी को हमेशा मास्क पहनना, लोगों के लिए दुकानों के काउंटर पर सैनिटाइजर रखना और खड़े होने वाले लोगों के लिए दो गज की दूरी को बनाये रखना शामिल है. जो भी दुकान या प्रतिष्ठान या अन्य कोई भी संस्थान किसी भी नियम का उल्लंघन करेंगे, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
निजी वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं होगी, लेकिन बैठने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नाइट कर्फ्यू के दौरान अनिवार्य सेवा वाले वाहन ही चलेंगे. देर रात में ट्रेन या विमान से आने-जाने वाले लोगों को अपने पास टिकट रखना अनिवार्य होगा.
Posted By: Thakur Shaktilochan