Loading election data...

बिहार में कंटेनमेंट जोन छोड़ सब अनलॉक, कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच सभी कामों को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार के आदेश और दिशा-निर्देशों (अनलॉक -1 की गाइडलाइंस) का पालन करने का निर्णय लिया है

By Prabhat Khabar News Desk | May 31, 2020 11:45 PM

पटना़ : राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच सभी कामों को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार के आदेश और दिशा-निर्देशों (अनलॉक -1 की गाइडलाइंस) का पालन करने का निर्णय लिया है. 24 मार्च से लागू लॉकडाउन के चौथे चरण की अवधि पूरा होने के अंतिम दिन रविवार को गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया. गृह विभाग के निर्देश के अनुसार राज्य में लॉकडाउन अब कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा और इसकी अवधि को 30 जून तक बढ़ा दी गयी है.

वहीं, राज्य में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर लगी पाबंदियाें को तीन चरणों में हटाया जायेगा. राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों में लोगों की आवाजाही पर अब कोई रोक नहीं होगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो सकती है. आठ जून से धार्मिक स्थलों पर पूजा-पाठ शुरू होगी. शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्टोरेंट भी खुल जायेंगे. हालांकि, स्कूल-कॉलेज खोलने पर जुलाई में निर्णय लिया जायेगा.रविवार को अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी ने सभी विभागों के अधिकारियों और सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम-एसएसपी को आदेश दिया है कि वे लॉकडाउन को लेकर जारी गृह मंत्रालय (एमएचए) के आदेश और उसके दिशा-निर्देश का पालन कराएं.

अपर मुख्य सचिव के अनुसार बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया है कि राज्य में अभी लॉकडाउन को एक माह और जारी रखा जाये. साथ ही गृह मंत्रालय के आदेश -निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस की खास बातें- 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं को पूरी एहतियात के साथ घर पर ही रहना होगा.

स्वास्थ्य चेकअप और जरूरी सेवाओं के लिए उन्हें घर से निकलने की इजाजत होगी- यात्री ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू उड़ान, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के यात्रियों को देश-विदेश लाने और ले जाने के लिए सभी विशेष इंतजाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व के नियमों का ही पालन होगा.-अब एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी. न ही किसी तरह के पास की जरूरत होगी.

हालांकि, सोशल डिस्टैंसिंग और कंटेनमेंट जोन वाली पाबंदी का ख्याल रखा जायेगा.- कर्फ्यू अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा. सिर्फ जरूरी चीजों की बिक्री ही रात नौ बजे के बाद होगी.- लॉकडाउन 4 की ही तरह कंटेनमेंट जोन को किसी भी तरह की छूट नहीं रहेगी. सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दुकानें या आवागमन की छूट रहेगी. सभी नियम कायदे लॉकडाउन 4 वाले ही चलेंगे.- स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल आदि खोलने पर फैसला लिया जायेगा. साथ ही पार्टी, रैली, खेल आदि को खोला जाये या नहीं.

Posted by Pritish Sahay

Next Article

Exit mobile version