Bihar News: बिहार में गाड़ी रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर अब कार्रवाई की जाएगी. परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि वह डीटीओ ऑफिस में मोबाइल नंबर अपडेट कराने का काम भी शुरू कराएं, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो.
परिवहन विभाग ने यह भी निरदेस दिया है कि माइकिंग के माध्यम से आम लोगों से अपील करें कि हर वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें. वरना अब सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक और मालिकों पर कार्रवाई की जायेगी. विभाग ने इसके लिए हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 जारी किया है जहां कॉल कर इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी ली जा सकती है.
नबंर अपटेड नहीं रहने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने में होगी दिक्कत
विभाग ने नियमानुसार गाड़ी मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है, तो नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे. इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. वहीं, मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.
अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाती ई-चालान की सूचना
विभाग के मुताबिक कई ऐसे गाड़ी मालिक या चालक है, जिनके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत होता है. इस कारण दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक,चालक की पहचान में परेशानी होती है. मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है.
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घर बैठे अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर
वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंकड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर या ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.
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