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Patna : चेकबुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करने से मिलेगी छूट

इपीएफओ ने ऑटो क्लेम सुविधा में एक बार फिर बदलाव किया है. अब सभी नियम पूरे करने वाले केसों में क्लेम सेटलमेंट कराने की प्रक्रिया के दौरान चेकबुक या बैंक पासबुक का फोटो अनिवार्य तौर पर अपलोड करने से छूट दी गयी है.

सुबोध कुमार नंदन, पटना : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के सदस्यों के लिए अच्छी खबर है. कुछ दिन पहले ही इपीएफओ ने ऑटो क्लेम सुविधा का दायरा बढ़ा दिया था. लेकिन इसमें एक बार फिर बदलाव किया है. इससे इपीएफओ सदस्यों को अब क्लेम सेटलमेंट करने में आसानी होगी. इपीएफओ ने इ-मेल से सभी जोन कार्यालयों को अधिसूचना जारी कर दी है. फिलहाल योग्य कर्मियों को क्लेम सेटलमेंट कराने के लिए चेकबुक या बैंक पासबुक का फोटो अनिवार्य तौर पर अपलोड करना पड़ता है. इपीएफओ की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी नियम पूरे करने वाले केसों में अब क्लेम सेटलमेंट कराने की प्रक्रिया के दौरान चेकबुक या बैंक पासबुक का फोटो अनिवार्य तौर पर अपलोड करने से छूट दी गयी है. अधिकारियों ने बताया कि क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया के दौरान इपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय को अधिकृत वेबसाइट से यह जानकारी मिल जायेगी कि इस मामले में चेकबुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है या नहीं है. पटना क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार इपीएफओ के खाताधारकों को क्लेम सेटलमेंट कराने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होता है. खाताधारकों को क्लेम सेटलमेंट के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर बैंक का कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड करनी पड़ती है. लेकिन अब इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि क्लेम सेटलमेंट के मामलों में बैंक केवाइसी ऑनलाइन होगा. उस पर संबंधित प्रतिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे. ऐसे मामले में कर्मचारी को चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. इस संबंध क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित कर दिया गया है. नये सॉफ्टवेयर के तहत अब संबंधित कार्यालय संबंधित कर्मचारी के पास मैसेज आयेगा कि किस मामले को बैंक ने सत्यापित कर दिया है. यह क्लेम प्रोसेस करने लायक है या नहीं है. उसी दौरान यह मैसेज भी मिलेगा कि इस मामले में चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करने की आवश्यकता है या नहीं है.

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Prabhat Khabar News Desk
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