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छह मई से होगी 463 पदों पर अभियंताओं की ऑनलाइन काउंसिलिंग

नगर विकास व आवास विभाग छह मई से अनुशंसित 463 पदों पर अभ्यर्थियों के लिए आनलाइन काउंसलिंग शुरू करने जा रहा है

By Prabhat Khabar News Desk | May 3, 2020 6:17 AM

पटना : नगर विकास व आवास विभाग छह मई से अनुशंसित 463 पदों पर अभ्यर्थियों के लिए आनलाइन काउंसलिंग शुरू करने जा रहा है. काउंसलिंग 11 मई तक चलेगी. विभाग ने अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है. ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए विभाग में अधिकारियों, परामर्शियों और कर्मचारियों सूची जारी कर दी गयी है. विभाग के अधीन 337 कनीय अभियंता (असैनिक) 44 कनीय अभियंता (यांत्रिक) और 42 कनीय अभियंता (विद्युत) के रक्ति पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. कोविड-19 का संक्रमण और लॉक डाउन के कारण इन पदों पर नियोजन के लिए कमेटी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यताए जन्मतिथि और आरक्षण कोटि आदि का सत्यापन ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है. उल्लेखनीय है कि इसके पहले नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तीन चीफ इंजीनियर समेत 273 अभियंताओं की नियुक्ति मार्च महीने में की जा चुकी है.

काउंसलिंग का काम छह मई से सुबह 11 बजे से अपराह्न दो बजे, फिर अपराह्न तीन बजे से छह बजे तक काउंसलिंग की जायेगी. विभाग की ओर से सभी वर्ग के पुरुष, महिला, सामान्य, आरक्षित व अन्य वर्ग के लिए तारीख निर्धारित की जा रही है. काउंसलिंग में रखनी होगी मूल प्रति अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ऑनलाइन एप से की जायेगी. इसके लिए विशेष एप तैयार किया गया है. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि मैट्रिक उत्तीर्ण की मूल प्रमाण पत्र, डिप्लोमा के अथवा समकक्ष योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र व अंक पत्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो, अनुमंडल पदाधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत- जाति प्रमाण पत्र (एससी और एसटी आरक्षित कोटे में अभ्यर्थियों के लिए) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र, बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र (लागू होने पर)] जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र, जिस पर लागू हो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत (निःशक्तता सकता प्रमाण पत्र) विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र जारी करना है.

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