बिहार में वाहन के इन कागजातों के नहीं रहने पर फिलहाल नहीं देना होगा जुर्माना, जानें किस तिथि तक दी गई छूट…

पटना: 31 जनवरी के बाद लैप्स कागजातों पर 31 दिसंबर तक जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. पहले यह अवधि 30 सितंबर तक थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय की दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य परिवहन विभाग ने भी इसे बढ़ा कर 31 दिसंबर तक कर दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 2, 2020 9:53 AM

पटना: 31 जनवरी के बाद लैप्स कागजातों पर 31 दिसंबर तक जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. पहले यह अवधि 30 सितंबर तक थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय की दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य परिवहन विभाग ने भी इसे बढ़ा कर 31 दिसंबर तक कर दिया है.

इन्हें नहीं लगेगा जुर्माना…

एक फरवरी या उसके बाद जिन वाहनों के भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या इश्योरेंस के कागजात फेल हैं, उन्हें अब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस 31 दिसंबर तक फाइन नहीं कर सकेगी. हालांकि उससे पहले जिन वाहनों का कागजात लैप्स किया है उन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी जायेगी और पूर्व निर्धारित दर से ही उनसे जुर्माना वसूला जायेगा.

इश्योरेंस कवरेज चाहते हैं जो रिन्युअल होगा जरूरी

जिन लाेगों ने इश्योरेंस के कागजात लैप्स करने के बावजूद उसका रिन्युअल नहीं करवाया है. उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि छूट की अवधि बढ़ने से उन्हें इश्योरेंस लैप्स होने के कारण फाइन भले ही नहीं देना पड़े, लेकिन वाहन चोरी होने की स्थिति में इश्योरेंस रिन्यूअल नहीं होने से न तो उन्हें मुआवजा मिलेगा और न ही दुर्घटना हाेने की स्थिति में किसी प्रकार की भरपाई की जायेगी. लिहाजा छूट के बावजूद इश्योरेंस का रिन्युअल करवाना बेहतर है.

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