Vehicles in Bihar: पटना. बिहार में अब 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी सड़क पर नहीं दिखेगी. सरकार ने ऐसी तमाम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. कंडिशन सही नहीं रहने के कारण अभी तक दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो वैसे वाहनों को अब जब्त करने की तैयारी सरकार ने कर ली है. बिहार सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के बिना री-रजिस्ट्रेशन के सड़क पर परिचालन को अवैध घोषित किया है. सभी 38 जिलों में ऐसी गाड़ियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और वाहन के मालिक से जुर्माना भी वसूला जाएगा.
कभी भी जब्त हो सकती है आपकी कार
विभागीय सूत्रों की मानें तो संबंधित अधिकारियों को ऐसे वाहनों को जब्त करने का काम सौंपा गया है. किसी भी गाड़ी को जब खरीदते हैं तब वन टाइम टैक्स पेड करना पड़ता है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो 15 साल तक वैलिड रहता है. 15 साल बाद फिर 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है. यदि गाड़ी का कंडिशन सही रहता है तभी दोबारा रजिस्ट्रेशन हो पाता है, लेकिन यदि गाड़ी की हालत खराब रहती है, तब किसी भी हालत में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है. ऐसी गाड़ियों की स्क्रैपिंग की जाती है. जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है और हालत भी ठीक नहीं है तो वो गाड़ी रोड पर ना निकाले. कभी भी आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है.
बिहार में लागू है स्क्रैपिंग पॉलिसी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा. सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होगी. सभी सरकारी विभागों के 2017 गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया गया है. 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए बिहार में स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है. इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर नई वाहन की खरीद पर नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के समय 25% और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% टैक्स में छूट दी जाएगी. यदि आप भी 15 साल पुरानी गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं, तो रोड पर गाड़ी ना निकाले. बिहार सरकार विशेष अभियान चलाने वाली है. ऐसी गलती करने वाले की गाड़ी को मौके पर ही जब्त किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.
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