पटना : गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन समिति को विचार विमर्श कर 22 सितंबर तक यह बताने को कहा कि मंदिर का प्रबंधन आगे कैसे हो.
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा कि यह मंदिर सदियों पुराना है, जहां तीर्थयात्री अपनी धार्मिक भावनाओं को पूरा करने आते हैं. इस मंदिर से आमलोगों की आस्था भी जुड़ी हुई हैं. कोर्ट ने कहा कि मंदिर के पंडों के हितों का भी ख्याल रखा जायेगा.
इस जनहित याचिका में मांग की गयी थी कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसका प्रबंधन के लिए श्राइन बोर्ड का गठन करें, ताकि माता वैष्णो देवी या बाला जी मंदिर के प्रबंधन बोर्ड जैसा यहां भी प्रबंध हो.
याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाये, क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है. इस मामले पर 22 सिंतबर को फिर सुनवाई की जायेगी.