संवाददाता,पटना विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक की वकालत की है और केंद्र सरकार से इसे लागू करने की मांग की है. रविवार को विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के द्वारा गांधी संग्रहालय में विचार गोष्ठी हुई.इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सहसंयोजक अभिषेक आत्रेय ने कहा कि हम वक्फ कानून 2024 का स्वागत करते हैं. उन्होंने अपेक्षा की कि इस विषय पर तुरंत पहल करते हुए नए संशोधन को देश मे लागू किया जाये. उन्होंने कहा कि.वक्फ अधिनियम 1995 में कई त्रुटियां है. इसके अनुसार किसी को भी नोटिस देकर उसकी संपत्ति वक्फ घोषित की जा सकती है, यानी किसी की भी संपत्ति छीनी जा सकती है. इसमें पीड़ित कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं. इसके न्याय के लिए आप कोर्ट भी नही जा सकते है. इसकी सुनवाई सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही होगी. बिहार के फतुहा में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया है. दिल्ली हाई कोर्ट में इसी साल अप्रैल में एक याचिका दायर की गई थी. यह प्रावधान किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है. प्रेस कांफ्रेंस में विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद जी, क्षेत्र विधि संयोजक अशोक श्रीवास्तव, दक्षिण बिहार प्रांत के विधि प्रमुख श्रवण कुमार, उतर बिहार के विधि प्रमुख रंजन सिंहएवं विहिप के प्रांत मंत्री संतोष उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है