पटना. बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) में अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात अब ब्रेडा अपने मृतकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर सकेगी. मालूम हो कि वित्त विभाग ब्रेडा के कर्मियों को सरकारी कर्मी नहीं मानता था. 15 जून 2023 को हुई ब्रेडा प्रबंध समिति की बैठक में सहमति बनी थी कि राज्य सरकार, एजेंसी, निगम व प्राधिकरण के अनुरूप ब्रेडा में भी अनुकंपा के आधार पर नियोजन होगा. अब प्रबंध समिति की इस सैद्धांतिक स्वीकृति पर सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है. प्रधान सचिव सह ब्रेडा अध्यक्ष संजीव हंस ने कहा कि मानवीय आधार पर ब्रेडा में कार्यरत कर्मियों की असामयिक मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को नियुक्त करने पर प्रबंध समिति की सहमति पहले से ही बनी हुई थी. वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात निश्चित तौर पर इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे.
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