बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू, बिना पास के परिसर में जाने पर रहेगी रोक
शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार को डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने प्रति नियुक्त 30 दंडाधिकारियों व 300 पुलिस पदाधिकारियों को विधानसभा परिसर में संयुक्त रूप से संबोधित किया.
बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान विधानमंडल परिसर में बिना पास के किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी. परिसर और आस-पास के क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए एहतियात के तौर पर धारा 144 भी लागू रहेगी. इस दौरान प्रदर्शन व भीड़ लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी.
300 पुलिस पदाधिकारियों को किया गया है प्रतिनियुक्त
शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार को डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने प्रति नियुक्त 30 दंडाधिकारियों व 300 पुलिस पदाधिकारियों को विधानसभा परिसर में संयुक्त रूप से संबोधित किया. उन्होंने सभी प्रति नियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को 13 दिसंबर को सुबह नौ बजे व आगे प्रतिदिन विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घंटा पहले प्रतिनियुक्ति स्थान पर पहुंचने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही बैठक की समाप्ति के बाद ही सभी से अपने-अपने प्रति नियुक्ति स्थल को छोड़ने की बात कही.
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बिना पास के परिसर में प्रवेश पर रोक
डीएम व एसएसपी ने कहा कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में बिना पास के प्रवेश नहीं करे, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है. सचिवालय, विधानसभा और विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति व वाहन को प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी. यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है, तो उसकी सारी जवाबदेही वहां पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की होगी. सत्र की अवधि के दौरान सदर एसडीओ और एएसपी, सचिवालय विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे.