प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गये लाभुकों के नाम जोड़ने का काम शुरू
प्रधानमंत्री आवास के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है. सर्वेक्षण का कार्य पूर्व में वर्ष 2018-19 में किया गया था. छह वर्षों बाद फिर से सर्वे का कार्य शुरू किया गया है.
-छह साल बाद सर्वे का काम हुआ शुरू, 31 मार्च तक नाम जोड़ा जायेगा
– राज्यभर की 8053 पंचायतों में किया जायेगा सर्वे
संवाददाता, पटना
प्रधानमंत्री आवास के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है. सर्वेक्षण का कार्य पूर्व में वर्ष 2018-19 में किया गया था. छह वर्षों बाद फिर से सर्वे का कार्य शुरू किया गया है. राज्य की कुल 8053 पंचायतों में सर्वेक्षण होगा. 31 मार्च तक सर्वे किया जायेगा. राज्य में आवासविहीन और कच्चे आवासों में रहने वाले योग्य परिवारों का नाम इस सर्वे में जोड़ा जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. पक्के आवास, मोटरयुक्त तीन पहिया और चारपहिया वाहनों वाले ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. मशीन वाले तीन पहिया और चार पहिया कृषि उपकरण रखने वालों को पीएम आवास नहीं मिलेगा. 50 हजार व इससे अधिक की ऋण सीमा वाले केसीसी कार्डधारक भी इस योजना के योग्य नहीं माने गये हैं.
2.5 एकड़ सिंचित भूमि वाले को भी नहीं मिलेगा आवास
परिवार के किसी भी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने, गैर कृषि उद्यम वाले परिवार भी इस योजना से वंचित रहेंगे. इनकम टैक्स और व्यवसाय कर देने वाले को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि और 11.5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाले भी इस योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है